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पिटोल पुलिस नें अवैध डिजल (ज्वलनशील पदार्थ ) पर कि कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन के द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारीयों को अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में निर्देश दिये थे

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इस तारतम्य में दिनांक 21.01.2024 को चौकी प्रभारी पिटोल को गुजरात बार्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई ग्राम भीमफलिया नुरा उर्फ गुडडु पिता लालु मेडा के घर के बाहर अवैध रुप से ज्वलनशील पदार्थ डीजल को संग्रहण करके बैचने हेतु छिपाकर रख रखा है
. *सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री प्रेमलाल कर्व एसडीओपी झाबुआ रूपरेखा यादव को अवगत किया जाकर*

निरीक्षक तुरसिंह डावर के नेतृत्व में. पिटोल पुलिस नें मौके पर से 17 ड्रम अवैध डिजल भरा कुल किमती 323000/- रुपये का जप्त किया जाकर अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व 285 भादवि के दहत पंजीबद्ध कर अग्रीम विवेचना में डिजल का स्त्रोत आदि ज्ञात किया जा रहा है
जप्ति – 01. 17 ड्रम डिजल से भरे किमती 323000
आरोपी- नुरा उर्फ गुडडु पिता लालु मेडा निवासी ग्राम भीमफलिया( फरार)
सराहनीय कार्य – उनि पल्लवी भाबर, सउनि शैलेन्द्र शुक्ला, सउनि अमितसिहं बघेल, सउनि सुरसिहं चौहान. का.
प्रआर. 193 विरेन्द्र परमार, का. प्रआर. 323 दिलीप डावर, आर. 592 गोपाल, आर. 08 मुकेश, आर. 159 राकेश, आर. 192 अजितसिहं डावर का सराहनीय योगदान रहा ।

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