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झाबुआ

यातायात थाने में हुआ जनसंवाद का आयोजन

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झाबुआ – पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक झाबुआ पदम विलोचन शुक्ल के मार्गदर्शन मे 4 मार्च को यातायात थाना झाबुआ, राजवाड़ा स्थित परिसर में पुलिस जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे, परिवहन विभाग से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमति कृतिका मोहटा, नगरपालिका से शैलेन्द्र सिंगार, नगरपालिका इंजीनियर रावत, व्यापारी संघ के सदस्य, बस युनियन के सदस्य, आटो युनियन के सदस्य एवं स्कूल बस संचालको की उपस्थिति रही। शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर कई तरह की समस्याओ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईश देते हुए कहा कि बस/आटो संचालक अपने वाहनो के संपूर्ण दस्तावेज सही रखें एवं वाहनो में ओव्हरलोडिंग ना करें। साथ ही सभी आटो संचालको को बस स्टेण्ड, राजवाड़ा आदि जगहो पर अपने निर्धारित आटो स्टेण्ड में ही आटो को खड़ा करे। सभी आटो चालक अपने वाहनो में एक यूनिक नंबर प्राप्त कर आटो के आगे-पीछे लगवाये । साथ ही अपने मोबाईल नंबर स्पष्ट अंकित करवाये। वही शहर के राजवाड़ा चौक से ईमली तिराहे तरफ जाने वाले मार्ग पर अक्सर जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है। इस हेतु ईमली तिराहे से कालिका माता मंदिर होकर राजवाड़ा आने वाले चार पहिया वाहनो को प्रातः 10 से सायं 06 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु सुझाव दिया गया है। परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा द्वारा सभी यूनियन के सदस्यों को समझाईश दी कि अपने वाहन के संपूर्ण दस्तावेज बनवाये। नंबर प्लेट को दुरस्त करवाये। आटो चालक पीयूसी बनवाये, सीएनजी सिलेण्डर की समय पर जांच करवायें। वही यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि कई बार देखा गया है कि निर्माण कार्य की सामग्री लेकर ट्रेक्टर/ट्राली दिनभर शहर के चैराहे से निकलते रहते है जिससे दिन के समय में काफी समस्या होती है इस हेतु यह तय किया गया है कि प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे के बीच में काई भी इस प्रकार का वाहन खोड़ियार माता मंदिर से राजवाड़ा तरफ, ईमली तिराहे से राजवाड़ा तरफ प्रवेश नहीं करेंगे। इनके लिये जैल चौराहा, छत्री चौक, उत्कृष्ठ विद्यालय से हुडा की ओर आने एवं जाने का रास्ता निर्धारित है। इसी प्रकार शहर की मुख्य गलियों में प्रातः 10 बजे से पूर्व एवं सायं 07 बजे के पश्चात ही प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया गया।


सभी वाहन चालकों को बताया गया है कि सभी लोग अपने वाहन के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन सही होने पर ही वाहन को रोड पर चलाएं यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्य की जावेगी| एक्सटेंशन लगाने पर भी कार्रवाई की जावेगी| आगामी भगोरिया को दृष्टिगत रखते हुए भी क्षमता से अधिक अर्थात ओवरलोडिंग एवं नियम विरुद्ध वाहनों पर कार्रवाई की जावेगी | नियमानुसार सवारियों को ले जाने के संबंध में समझाइए दी गई जिन वाहन चालको द्वारा नियमो का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्य की जाएगी ||

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