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आगर मालवा

आगर / मालवा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी , संपूर्ण जिले में धारा 144 लागु ।

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आगर / मालवा से नयन टवली की खबर ✍️

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आगर / मालवा – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन – 2024 की घोषणा करते ही संपूर्ण आगर मालवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदान एवं मतगणना निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं , जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, जमावडा या प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ( जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है ) संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अग्नेय घातक अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, कटार, चाकू-छुर्रा, तीर कमान, तेजाब, ज्वलनशील पदार्थ, को लेकर विचरण नहीं करेगा। साथ ही घातक अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन और संग्रहण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति आगर-मालवा जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी प्रकार हथियार उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो को लेकर जिले के सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले के अन्दर किसी भी मतदान केन्द्र के पास किसी प्रकार ज्वलनशील पदार्थ व ईंट, पत्थर, रोड़े आदि एकत्रित नहीं करेगा। जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा तथा रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले की राजस्व सीमा में आने वाली सभी धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मॉलिक प्रबंधक व संचालक वे अपने धर्मशाला, होटल, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रतिदिन सायंकाल 05ः00 बजे तक अनिवार्य रूप से लिखित में देवें। जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उनमाद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर इंस्टाग्राम् इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने लाईक करने, आपत्तिजनक कमेंट करना, उपरोक्त उल्लेखित को फारवर्ड करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी , चुनाव हेतु प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या अंकित की जावे एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ’क’ का अक्षरशः पालन किया जाए। कोई भी व्यक्ति शासकीय अथवा सार्वजनिक परिसम्पत्ति को विरूपित नहीं करेगा। निजी परिसम्पत्ति के मामलों, सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुज्ञा लेकर ही करेगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम का अक्षरशः पालन करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता हेतु समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो का अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है , आदेश इन पर लागू नहीं होगा उक्त आदेश  कानून व्यवस्था के लिये नियुक्त लोक सेवक जैसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सशस्त्र बल, सेना होमगार्ड एन.सी.सी. फायर ब्रिगेड कर्मचारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मचारियो, एम्बुलेस पर प्रभावशील नहीं माना जावेगा। अन्धे व अपाहिज व्यक्ति जिन्हें सहारे के लिये लाठी रखना नितांत आवश्यक है. ऐसे व्यक्ति लाठी रख सकेंगे,  अधिकृत बैंक कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दुल्हे द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण, दीपावली पर्व के दौरान विक्रय किए जाने वाले न्यूनतम डेसीबल ध्यनि वाले पटाखे एवं उनका संचालन। उक्त आदेश सम्पूर्ण आगर मालवा जिले की सीमा क्षेत्र में आज दिनांक से लागू होकर सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रभावशील रहेगा ।

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