लोकसभा निर्वाचन 2024 अन्तर्गत जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
रतलाम / लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अन्तर्गत जिला स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक शनिवार शाम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर ड़ा. शालिनी श्रीवास्तव, एडीएम श्री आर.एस. मण्डलोई, जिले के सभी एसडीएम, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है सरकारी सम्पत्ति पर दीवार लेखन, पोस्टर, कागज या सरकारी सम्पत्ति पर किसी अन्य रुप में विरुपण, कटआउट, होर्डिंग्स, बैंनर, ध्वज आदि को निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिया जाएगा।
आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर सरकारी सम्पत्ति और रेलवे स्टेशनो, बस स्टैण्डों, रेलवे पुल, रोडवेज, बिजली, टेलीफोन के खंभों नगर पालिका, स्थानीय निकायों, आंगनवाडी, शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों आदि पर लेखन, पोस्टर, पेपरों या किसी अन्य रुप में विरुपण, कटआऊट, होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज को तत्काल हटा दिया जाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अधीन यदि कोई हो तो आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर तत्काल हटा दिए जाएंगे।
किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन से जुडा हो (निर्वाचन संबंधी अधिकारिक कर्त्तव्य को पूरा करने वाले अधिकारियों को छोडकर) द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए अधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। आधिकारिक वाहन इससे तात्पर्य यह है कि परिवहन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जा सकने वाले कोई भी वाहन चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित हो या अन्य इसमें ट्रक, लारी, टेम्पो, जीप, कार, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बसे शामिल होंगे और साथ ही इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/ संघ, राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, केन्द्र, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकाय, नगर निगमों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, या किसी भी अन्य निकाय से संबंधित वाहन भी शामिल हैं, जिनमें कुल सार्वजनिक निधियों का भले ही कम अंश का निवेश किया गया हो, निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर ऐसे कार्यों की सूची जो पहले से ही जमीनी स्तर पर आरम्भ किए जा चुके हैं तथा ऐसे नए कार्यों की सूची जो जमीनी स्तर पर आरम्भ नहीं हुए हैं, प्राप्त की जाएगी।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रतलाम जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 11 लाख 3 हजार 422 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5 लाख 51 हजार 180 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख 52 हजार 208 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 34 है। लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु आयोग द्वारा रतलाम जिले में एसएसटी, बीएसटी, वीवीटी, एफएसटी, लेखा दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, काल सेंटर प्रबंधन दलों का गठन किया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 24 रतलाम (अजजा) के लिए कलेक्टर झाबुआ श्रीमती नेहा मीणा मो.नं. 9755556271, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र23 मंदसौर के लिए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव मो.नं. 7587969400 तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 22 उज्जैन (अजा) के लिए कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह मो.नं. 9425172732 को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय रतलाम में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07412-270487 तथा टोल फ्री नम्बर 1950 है।
बैठक में मानक संचालन प्रक्रिया, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, अंतिम 24 घंटे एवं मतदान दिवस, अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ, राजनीतिक दलों के ध्वज, बैनर का उपयोग, निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बाल श्रम का नियोजन, निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं का उपयोग, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए एडवायजरी, पेम्पलेट, पोस्टरों का मुद्रण, व्यय अनुवीक्षण और आदर्श आचरण संहिता के प्रवर्तन के लिए गतिविधियां, शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली, आईटी एप, एमसीएमसी, निर्वाचन प्रचार अभियानों के लिए लाउड स्पीकरों के उपयोग, वाहनों का उपयोग आदि की भी जानकारी दी गई।
जिले में आदर्श आचरण संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया जाए
कलेक्टर श्री बाथम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
रतलाम / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई। सभी अधिकारी आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें। जिले में आचरण संहिता शत प्रतिशत रूप से लागू किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम ने शनिवार शाम लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. मंडलोई, जिले के सभी एसडीएम आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि जिले में लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाना है जिसके लिए अधिकारी गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारी, कर्मचारी निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और निष्पक्ष दिखेंगे भी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन के तहत गठित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड, स्थैतिक, निगरानी दल सक्रियता के साथ अपने कार्य को अंजाम दे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीप गतिविधियों, राजनीतिक दलों को दी जाने वाली विभिन्न अनुमतियों तथा अन्य बिंदुओं पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।