आबकारी विभाग द्वारा 64 हजार रूपए से अधिक की अवैध शराब जब्त
रतलाम 11 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी की जा रही है।
इसी क्रम में 10 अप्रैल को को वृत्त प्रभारी संतोष मंडलोई द्वारा ग्राम अयाना, हरियाखेड़ा व बाराखेड़ा में दबिश देकर नीलेश पिता बाबूलाल,पार्वती बाई पति मांगीलाल व नारायण पिता धूलसिंह के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर 95 पाव देशी मदिरा प्लेन, 133 देसी मदिरा मसाला, 22 बीयर केन तथा 39 पाव विदेशी मदिरा विस्की जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया । उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 47890/-है। उक्त कार्यवाही मे आबकारी मुख्य आरक्षक ओमप्रकाश सांवरिया की सक्रिय भूमिका रही । अपराधों के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
आबकारी विभाग द्वारा 11 अप्रैल को वृत सैलाना के आबकारी अमले द्वारा वृत के ग्राम आमलीपाड़ा में नानालाल पिता रतनलाल होरी के कब्जे से 38.3 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर 2.34 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्पिरिट , ग्राम सांसर में ओंकार पिता नानूराम मैडा 50 वर्ष के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, एवं ग्राम सकरावदा में सिंह पिता विषम के कब्जे से 10 लीटर ताड़ी जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कुल जब्त मदिरा 65.64 बल्क लीटर की अनुमानित कीमत 16955 आंकी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक मीनाक्षी रेवाले, आबकारी आरक्षक रामचरण पवार, नगर सैनिक चेतराम का सराहनीय योगदान रहा।
मिशन परिवार विकास पखवाडे का आयोजन 11 अप्रेल से 25 अप्रेल तक
महिला नसंबंदी शिविर आयोजित
रतलाम 11 अप्रैल 2024/ जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मिशन परिवार विकास पखवाडे का आयोजन 11 अप्रेल से 25 अप्रेल तक किया जा रहा है । सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर ने बताया कि पखवाडे के दौरान परिवार कल्याण के ईच्छुक दंपत्तियों से संपर्क कर परिवार कल्याण के साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।
सेवा आवश्यकता का आंकलन के लिए प्रति ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं को 2 केस नसबंदी, 1 आईयुसीडी, 2 केस अंतरा इंजेक्शन, 2 ओरल पिल्स यूजर, 2 केस छाया व 3 केस निरोध के लिए प्रेरित किया जाना है तथा उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एएनएम द्वारा 5 केस नसबंदी, 3 आईयुसीडी, 3 केस अंतरा इंजेक्शन, 5 ओरल पिल्स यूजर, 5 केस छाया व 10 केस निरोध के लिए प्रेरित किया जाना है।
नोडल अधिकारी डॉ. रवि दिवेकर ने बताया कि परिवार कल्याण के स्थायी साधन के रूप में प्रसव पश्चात सात दिन के अंदर ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 3000 रूपये तथा प्रेरक को 400 रूपये दिए जाएंगे। पुरूष परिवार कल्याण ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 3000 रूपये तथा प्रेरक को 400 रूपये दिए जाएंगे जबकि सामान्य रूप से परिवार कल्याण ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 2000 रूपये तथा प्रेरक को 300 रूपये दिए जाएंगे। बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर हितग्राही महिला को 100 रूपये तथा प्रेरक को 100 रूपये की राशि दी जाती है। पीपीआईयुसीडी लगवाने वाली हितग्राही महिला को 150 रूपये की राशि प्रदान की जाती है । साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया एवं माला एन तथा निरोध की प्रदायगी भी पखवाडे के दौरान की जाएगी ।