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कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मियों के कार्यालयीन समय  अनुसार देरी से आने पर अर्ध दिवस का वेतन काटे जाने का आदेश जारी

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          झाबुआ 26 जुलाई , 2024। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय का कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक नियत किया गया है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सोमवार को प्रात: 10:00 बजे समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारीयों की उपस्थिति पंजी की जांच कराई गई जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 35 कर्मियों का कार्यालयिन समय में विलम्ब से अनुपस्थित होना पाया गया। जिस कारण उनका अर्ध दिवस का वेतन काटे जाने का आदेश जारी किया गया।

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