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झाबुआ

आगामी दीपावली त्यौहार वर्ष 2024 हेतु अस्थाई फटाका लायसेंस जारी करने हेतु, अस्थाई दुकाने लगाने के लिये जिले में अस्थाई अनुज्ञप्तियां जारी की जाने हेतु इच्छुक व्यापारियों/व्यवसायियों के लिए सूचना

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               झाबुआ 09 अक्टूबर, 2024। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ द्वारा सूचना जारी की गई है। भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल की ओर से जारी निर्देश के तहत आगामी दीपावली त्यौहार वर्ष 2024 हेतु अस्थाई फटाका लायसेंस जारी करने हेतु, विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 एवं 84 के तहत त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने के लिये जिले में अस्थाई अनुज्ञप्तियां पूर्व वर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में ऑनलाईन जिला स्तर पर जारी किया जाना हैं। इस हेतु इच्छुक व्यापारियों/व्यवसायियों को सूचित किया जाता हैं वे पूर्व वर्ष अनुसार 25 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
शर्तें:-
               आतिशबाजी फटाका दुकानों के लिए संबंधित आवेदकों को एन.ओ.सी./सहमति संबंधित पुलिस थाना/नगरपालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समस्त विक्रेताओं द्वारा विस्फोटक अधिनियम-1884 एवं विस्फोटक नियम-2008 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जावेंगे, जो इस प्रकार से बंद ओर सुरक्षित होगा जिससे की अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सकें। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक-दुसरे से कम से कम 03 मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे। शेड का झुकाव एक दुसरे के आमने-सामने नहीं होगा। शेडों की सुरक्षित दूरी के भितर तेल से जलने वाले लेम्पों, गैस लेम्पों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती हैं दीवाल पर छत पर फिक्स किए जाएगें। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालें पर दृढ रूप से फिक्स किया जाऐगा और मुख्य स्विच को शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाये।
               आतिशबाजी को किसी शेड के 50 मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। आतिशबाजी माल के प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी दुकान की खिड़की में या उस पर नहीं रखी जावेगी। दुकान में आतिशबाजी किसी चिंगारीरोधी पात्र में या मूल बाह्य पैकेट में रखी जायेगी जिसमें वे प्राप्त की गई थी। यदि वह पैकेट प्रभावी रूप से सीलबंद और अच्छी अवस्था में हैं। किसी पात्र या पैकेट वाले आतिशबाजी भीड-भाड़ वाली दुकान से दूर किसी अवस्था में रखी जाएगी और सभी ज्वलनशील या दहन वाली प्रकृति की वस्तुओं से पृथक होगी। जहां आतिशबाजी वाले किसी पैकेट को विक्रय के लिए खोला जाता हैं वहां आतीशबाजी को तुरंत किसी स्वच्छ, धुलरहित और चिंगारी रोधी पात्र में रखा जाएगा। आतिशबाजी विक्रेता 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाली किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा।
              कोई भी विक्रेता सुतली बम न तो दुकान पर रखेगा और नहीं उसका विक्रय करेगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र, सीज् फायर, रेत की बाल्टियां, पानी आदि हमेशा दुकान के आस-पास पर्याप्त मात्रा में रखें। आतिशबाजी विक्रेता दुकानों में आतिशबाजी के खाली खोके/बारदाना जो दुकानों के आस-पास रखी रहती हैं वह सामग्री नहीं रखेगा। विक्रेता दुकान के बाहर आतिशबाजी न तो रखेंगे नहीं डिस्प्ले करेंगे। कोई विक्रेता दुकान के आस-पास किसी भी प्रकार की आतिशबाजी की टेस्टिंग नहीं कराएंगे। आतिशबाजी की दुकानों पर किसी भी प्रकार का धुम्रपान नहीं किया जाये। इस बाबत् सभी विक्रेता नोटिस अपनी दुकानों पर चश्पा करेंगे। कोई दुकानदार लोकल कंपनी अथवा जो शासन से मान्यता प्राप्त न हो उनकी आतिशबाजी न तो दुकानों पर रखी जायेगी और नहीं विक्रय की जायेगी।
              सभी अतिशबाजी विक्रेताओं की दुकानों पर बिजली की वायरिंग खुली न हो एवं प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे कि शाट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाय इस बाबत् भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये। सभी आतिशबाजी विक्रेताओं की दुकान पर चायनीज आतिशबाजी क्रय-विक्रय न किये जाने के सबंध में डिस्प्ले (फ्लेक्स) लगाना अनिवार्य होगा। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन शासन निर्देशानुसार https://lsda.peso.gov.in/LSDAOnline या www.services.mp.gov.in से 25 अक्टूबर 2024 तक स्वीकार किए जावेगें। कोई व्यक्ति अनुज्ञप्त परिसरों से भिन्न किसी परिसर से आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा।

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