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झाबुआ

गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र काकनवानी मे खुला पेट्रोल बेचने वाले वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई*

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          झाबुआ 23 अक्टूबर, 2024। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार खाद्य औषधि प्रशासन, नापतौल, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र काकनवानी में खुले में पेट्रोल बिक्री करने वाले मालिक और संचालको खुले में पेट्रोल न क्रय करने की सख्त हिदायत दी गई एवं टीम द्वारा मौके पर पाए गए पेट्रोल को हटवाया गया।
          समस्त सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से अपील की जाती है कि इस तरह से खुले में पेट्रोल ना बेचा जावे। पेट्रोलियम पदार्थ अतिज्वलनशील पदार्थ होकर कभी भी आगजनी अन्य घटना घटित हो सकती है। खुले में पेट्रोल बिक्री करना पूर्णतया अवैध होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय है। जिला प्रशासन झाबुआ द्वारा चेतावनी एवं सख़्त हिदायत के बावजूद भविष्य में इस तरह से खुलने में पेट्रोल बिक्री करते हुए पाए जाने पर प्रकरण निर्मित कर पुलिस थाने में संबंधित पेट्रोल विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
           टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल अलावा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर, नापतोल विभाग श्री कपिल कम, पुलिस थाना काकनवानी से उपनिरीक्षक श्री गोविंद बमदारे द्वारा काकनवानी में भ्रमण कर अवैध खुले में पेट्रोल विक्रय करने वाले संचालकों को खुले में पेट्रोल नहीं बेचने की हिदायत दी गई है।

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