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झाबुआ

कोटपा अधिनियम अंतर्गत स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई एवं दुकानों पर विक्रय हेतु गुटखा/पाउच पाए जाने पर पंचनामा बनाकर जप्त किये गए

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झाबुआ । कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार कोटपा अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई एवं दुकानों पर विक्रय हेतु गुटखा/पाउच पाए जाने पर पंचनामा बनाकर जप्त किये गए तथा उन्हें भविष्य में गुटखा/पाउच इत्यादि विक्रय नही करने हेतु चेतावनी भी दी गई। *मेघनगर* में तहसीलदार श्रीमती ममता मिमरोट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राहुल सिंह वर्मा के नेतृत्व में सीएम राइज के बाहर मेन रोड पर अवैध रूप से लगी हुई 06 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही भारत सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानो के आस पास बिक्री कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध 200 रुपए प्रति दुकानदार के मान से कुल 05 दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित कर 1000 रुपए की राशि प्राप्त की गई। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना की जाए। उक्त कार्यवाही के दौरान टी .आई. के. एल. वरकडे मय स्टाफ एवं नगर परिषद उपयंत्री सुरेश गणावा एवं एस. आई. रावत, विनोद भूरिया, कस्बा पटवारी दिलीप भूरिया आदि कर्मचारी गण उपस्थित रहे। *झाबुआ* में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार श्री सुनील कुमार डावर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी झाबुआ श्री एसएस चौहान, औषधि निरीक्षक झाबुआ सुश्री गीतम पठोदीया एवं कोटपा का नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र भायल के द्वारा शहरी क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालय झाबुआ, उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई, *थांदला* में कोटपा अधिनियम के तहत तहसीलदार थांदला श्री अनिल बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पप्पू बारिया, निकाय दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालय के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई, *राणापुर* में तहसीलदार राणापुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राणापुर के द्वारा, झाबुआ के *पिटोल* में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की ग्राम पंचायत नायब तहसीलदार, सरपंच, सचिव, पटवारी द्वारा जांच की कार्यवाही की गई।

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