Connect with us

झाबुआ

नेशनल लोक अदालत में 12 खण्डपीठों का गठन,समझौता वाले मामलों में न्यायशुल्क होगा वापिस,प्रचार वाहन किया गया रवाना

Published

on


झाबुआ:- दिनांक 12 दिसम्बर दिन शनिवार 2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला जज एवं सचिव श्रीमान राजेश देवलिया के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला जज द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद के मामले, सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, राजीनामा योग्य अपीलें निराकरण हेतु खण्डपीठों के समक्ष रखी जावेगी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राजीनामा सुलह-समझौते के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोर्ट फीस पक्षकार को वापिस की जावेगी। बकाया बिजली बिल के मामलों में छूट:- बिजली बिल की बकाया वसूली में प्रीलिटिगेंशन स्तर के मामलों में 40 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा लिटिगेशन वाले मामले में 25 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी झाबुआ द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर दी जावेगी। नगरपालिका बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर के मामलों में छूट:- नगरपालिका के बकाया सम्पत्तिकर 50 हजार रूपये तक होने की स्थिति में अधिभार में 100 प्रतिशत छूट रहेगी, सम्पत्तिकर के 1 लाख तक बकाया की स्थिति में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी सम्पत्तिकर 1 लाख रूपये से अधिक होने की स्थिति में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी तथा नगरपालिका की परिसम्पत्तियों के भू-भाटक/किराया जिनमें 20 हजार रूपये तक का बकाया हो अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। यदि भू-भाटक/किराया 20 से 50 हजार रूपये तक बकाया हो तो अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं भू-भाटक/किराया 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगा। जलकर की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगा एवं जलकर राशि 10 से 50 हजार रूपये तक बकाया की स्थिति में 75 प्रतिशत अधिभार में छूट रहेगी एवं जलकर की बकाया राशि 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार की छूट 50 प्रतिशत तक बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी। समझौता करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष भेंट स्वरूप दिया जायेगा:- ऐसे पक्षकार जो लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये उन्हें कोर्ट फीस वापिसि के साथ-साथ एक छायादार/फलदार पौधा न्याय वृक्ष के रूप में भेंट स्वरूप दिया जायेगा। जिसे वह अपने आंगन, खेत खलिहान बगीचे में लगाकर पौधे को सुख-शांति एवं सद्भाव रूपी वृक्ष के रूप में याद रखेगे।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ7 mins ago

हब के सप्ताह 14 अन्तर्गत् ’’स्वागतम् लक्ष्मी कार्यक्रम’’ को राज्य स्तर से मिली सराहना****आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया

झाबुआ12 mins ago

कांग्रेस ने हमेशा भ्रमित ही किया:- डॉ.चिंतामणि मालवीय भाजपा हर वर्ष वर्ग की हितैषी:- प्रदीप उपाध्याय राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा अजा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन

झाबुआ13 mins ago

सीएम हेल्पलाइन में अधिकाधिक शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक किया जाए कलेक्टर श्री बाथम ने समय सीमा पत्र की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

अलीराजपुर2 hours ago

अलीराजपुर – कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने ली बैठक , सीएम राईज स्कूल का कार्य तक समय सीमा में पूर्ण न होने पर संबंधित निर्माण एजेंसी पर वित्तीय जुर्माना एवं कार्य मे लापरवाही करने पर कार्यवाही की दी चेतावनी ।

झाबुआ3 hours ago

वस्तुतः इच्छाओं का निरोध करना ही तप है – अणुवत्स संयतमुनिजी

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!