Connect with us

अलीराजपुर

महुआ व अन्य जैव संसाधनों का व्यापार करने हेतु आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 6 मई 2022

Published

on

अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️


अलीराजपुर, वन मंडलाधिकारी श्री मयंक सिंह गुर्जर ने बताया जैव विविधता अधिनियम 2002 अन्तर्गत जिला अलीराजपुर में जैव संसाधनों का वाणिज्यक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारियों से जैव विविधता संरक्षण में भागीदारी सुनिचित करने हेतु जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत समस्त व्यापारियों को आवयक अनुमति लेना अनिवार्य हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002, मध्यप्रदेा जैव विविधता नियम 2004 एवं जैव संसाधनों तक पहुॅच और संयुक्त जानकारी तथा फायदा वांटना विनियम 2014 के अन्तर्गत महुआ व अन्य जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु निम्न व्यवस्था सुनिचित की गई हैं। महुआ व अन्य जैव संसाधनों का व्यापार करने के लिये परिक्षेत्र कार्यालय में प्रपत्र-1 में व्यापार की जानकारी देते हुए 1 वर्षीय पंजीयन हेतु आवेदन करें। इस वर्ष में व्यापार करने के लिए पंजीयन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 06.05.2022 है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा पंजीयन पचात आवयकता अनुसार पहुॅच एव ंलाभ प्रभाजन शुल्क की रसीद संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त व्यापारी परिवहन व संग्रहण करने से पहले परिक्षेत्र कार्यालय को जानकारी प्रदाय करेगें। जानकारी प्रदाय करने के पचात् संग्रहण हेतु परिक्षेत्र कार्यालय से व्यापारी को उक्त मात्रा की रसीद उसी दिन जारी की जाएगी। परिवहन रसीद सूचना देने के अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकेगी। आवयकता अनुसार सभी पंजीकृत व्यापारी परिक्षेत्र कार्यालय से संग्रहण तथा परिवहन हेतु रसीद प्राप्त कर सकेगें। महुआ संग्रहण सीजन समाप्त होने के पचात् संग्रहण रसीद अनुसार समस्त पहुॅच एवं लाभ प्रभाजन शुल्क 3ः की दर से एक बार में पंजीकृत व्यापारी द्वारा म0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड के खाते में जमा किया जाएगा। अलीराजपुर जिले के बाहर से संग्रहण कर जिले में व्यापार हेतु लाए गये महुआ पर यदि मूल जिले में पहुॅच और लाभ प्रभाजन शुल्क अदा नही किया गया हैं, तो संग्रहण पूर्व उक्त महुआ फूल पर 3ः पहुच एवं लाभ प्रभाजन शुल्क जमा कर संग्रहण किया जा सकेगा। उक्त शुल्क संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में जमा कर संग्रहण रसीद प्राप्त करें। समस्त व्यापारियों को संग्रहण करते समय जिस गांव से महुआ प्राप्त किया गया हैं, उस गांव का नाम व संग्रहण दिनांक का लेखा संधारित करना आवयक हैं। महुआ संग्रहणकर्ताओं को उचित समर्थन मूल्य प्रदान करने हेतु तथा उनके आर्थिक उत्थान के लिये इस वर्ष लागू किए जा रहे अधिनियम अन्तर्गत व्यापारियों का पंजीयन कर कुल संग्रहित महुआ व अन्य जैव संसाधन पर 3ः कर जमा कराना अनिवार्य हैं। अधिनियम संबंधित कोई भी जानकारी संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय या वनमण्डल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। जनहित में लागू किए जा रहे अधिनियम का सभी महुआ एवं अन्य जैव संसाधनों के व्यापारियों से पालन करने का अनुरोध हैं।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
अलीराजपुर34 minutes ago

अलीराजपुर – जिला पंचायत अध्यक्ष ने छात्राओं के साथ सुनी , प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात ।

jhaknawada petlawad2 hours ago

परम पूज्य गुरुदेव श्री गडावदीया धाम बालाजी सरकार द्वारा 8 दिसंबर को लगेगा झकनावदा दिव्य दरबार

झाबुआ2 hours ago

परम पूज्य गुरुदेव श्री गडावदीया धाम बालाजी सरकार द्वारा 8 दिसंबर को लगेगा झकनावदा दिव्य दरबार

झाबुआ4 hours ago

चातुर्मास कल्प पूरा कर दिव्यानन्दसूरिश्वर जी का हुआ थांदला में मंगल प्रवेश – बैंडबाजों के साथ सकल संघ ने की अगवानी

अलीराजपुर19 hours ago

अलीराजपुर – सिकलसेल हारेगा / अलीराजपुर जीतेगा अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता कादू सिंह डूडवे द्वारा स्कूलों मे जाकर छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी , विगत 2 वर्षो से चला रहे जागरूकता अभियान ।

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!