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RATLAM

द्वितीय चरण में जिले के सैलाना एवं बाजना विकासखंडों में 89.10 प्रतिशत मतदान हुआ~~पंचायत तृतीय चरण निर्वाचन के लिए शुष्क दिवस घोषित

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द्वितीय चरण में जिले के सैलाना एवं बाजना विकासखंडों में 89.10 प्रतिशत मतदान हुआ

रतलाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के द्वितीय चरण में जिले के सैलाना एवं बाजना विकासखंडों में शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। दोनों विकासखंड में कुल 89.10 प्रतिशत मतदान हुआ। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों विकासखंडों में कुल 89.10 प्रतिशत मतदान हुआ, इनमें से 90.10 प्रतिशत पुरुष एवं 88.12 प्रतिशत महिला मतदान का प्रतिशत रहा।

सैलाना विकासखंड क्षेत्र में कुल 88.58 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 89.76 तथा महिला मतदान का प्रतिशत 86.12 रहा। कुल मतदाता 85904 में से 76095 ने मतदान किया। इनमें कुल पुरुष मतदाता 42062 में से 37755 तथा कुल महिला मतदाता 43842 में से 38340 ने मतदान किया।

इसी प्रकार बाजना विकासखंड में 89.50 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 90.36 तथा महिला मतदान का प्रतिशत 88.66 रहा। कुल मतदाता 109564 में से 98059 ने मतदान किया। बाजना क्षेत्र में कुल पुरुष मतदाता 54108 में से 48894 ने तथा 55456 महिला मतदाताओं में से 49165 मतदाताओं ने मतदान किया।

पंचायत तृतीय चरण निर्वाचन के लिए शुष्क दिवस घोषित

रतलाम 02 जुलाई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रतलाम जिले में तृतीय चरण में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन ग्राम पंचायतों के 5 किलोमीटर की परिधि में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

जिले में तृतीय चरण में जनपद पंचायत रतलाम, जावरा एवं पिपलौदा में 8 जुलाई शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन होगा। उक्त दिनांक से 48 घंटे पूर्व तृतीय चरण हेतु 6 जुलाई  को दोपहर 3-00 बजे से 8 जुलाई को मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक पंचायत रतलाम, जावरा एवं पिपलौदा के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा तथा इन ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में शुष्क अवधि (दिवस) रहेगा। शुष्क दिवस पर विकासखण्ड रतलाम की 46, सैलाना की 3, जावरा 23, पिपलौदा की 10 तथा आलोट की 4 दुकानों पर मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा।

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