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लोक अदालत आज : संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार की राशि में छूट

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बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

रतलाम, 13 अगस्त। संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु  13 अगस्त 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

100 प्रतिशत की छूट

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

75 प्रतिशत की छूट

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  75 प्रतिशत की छूट।

25 से 50 प्रतिशत की छूट

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।  यह छूट मात्र दिनांक 13/08/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

छूट का लाभ उठाए

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 13 अगस्त 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

बीएसएनएल के लगभग 535 प्रकरणों

म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा तहसील व जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को किया जाएगा जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लेखाधिकारी बीएसएनएल भारत चंदेल ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्वव की लंबित राशि से सम्बन्धित लगभग 535 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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