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RATLAM

9 अस्पताल व नर्सिंग होम संचालकों के लायसेंस निरस्ती के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा पत्र

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रतलाम, । शहर के 9 अस्पताल व नर्सिंग होम संचालक जिन्होने प्रोविजनल फायर एनओसी के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है। उनके लायसेंस निरस्त किए जाने के लिए नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को भेजा गया।

मामला रहा आपतकालीन निकासी व फायर एनओसी का

ज्ञातव्य है कि 9 मीटर से उंचे या 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित अस्पतालों व नर्सिंग होम एवं नगर के समस्त अन्य नर्सिंग होम में अग्निशमन एवं आपतकालीन निकासी व्यवस्थाओं के लिए फायर एनओसी प्राप्त करना एवं वार्षिक  फायर ऑडिट करवाया जाना अनिवार्य है।

यह है 9 चिकित्सालय जिनको दिया है नोटिस

शहर में संचालित सीएचएल केयर प्रायवेट लिमिटेड सागोद रोड, रिधान हॉस्पीटल, जीवांश हॉस्पीटल, सांईश्री हॉस्पीटल 80 फीट रोड, चाहर ट्रामा सेंटर बाल चिकित्सालय के पास, श्रद्धा नर्सिंग होम काटजू नगर, यार्दे नर्सिंग होम लोकेन्द्र टॉकिज के सामने, समर्पण हॉस्पीटल एवं रिसर्च सेंटर अजंता पेलेस के सामने, श्रीमती मिश्रीदेवी मानवकोष हॉस्पीटल राम मंदिर के पीछे व मातृ शिशु चिकित्सालय पोस्ट आफिस रोड रतलाम द्वारा प्रोविजनल फायर एनओसी हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं दिया गया। उनके लायसेंस निरस्त  किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को भेजा गया।  “हरमुद्दा  से साभार

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