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झाबुआ

मनोज वर्मा और दिलावर रहेंगे कुछ समय के लिए जिले में हरमुड्ड रतलाम, 23 अगस्त। अभिभावकों की सेहत के मद्देनजर जिले के दो व्यक्तियों को जिला बदर के बाद जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मनोज वर्मा और दिलावर खान को कुछ समय के लिए रतलाम में रहने की अनुमति दी है। इसके पश्चात वे पुनः जिला बदर होंगे। जिला दण्डाधिकारी सूर्यवंशी द्वारा जिला बदर के आरोपी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को 17 अगस्त से 5 सितम्बर 22 तक जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का है मनोज वर्मा, मां की सेहत नहीं है ठीक उल्लेखनीय है कि दीनदयाल नगर पुलिस थाना अन्तर्गत सुभाष नगर निवासी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। मनोज वर्मा के अभिभाषक ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि मनोज वर्मा की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होकर उपचार चल रहा है एवं माता का उपचार करवाने हेतु मनोज वर्मा को जिले में आने की अनुमति दी जाए। माता के उपचार के लिए चाही गई अनुमति आवेदन पर विचारोपरांत मनोज वर्मा को माता के उपचार हेतु चाही गई उक्त अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। मनोज वर्मा को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना दीनदयाल नगर थाना रतलाम को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा। दिलावर खाँ को भी तय अवधि के लिए जिले में प्रवेश की अनुमति कलेक्टर ने कालूखेडा थाना अन्तर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खाँ को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। दिलावर की पत्नी का है स्वास्थ्य खराब दिलावर खाँ की पत्नी फरिदा बी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि पत्नी फरिदा बी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होने से उपचार हेतु दिलावर खाँ को जिले में आने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर विचारोपरांत दिलावर खाँ को पत्नी के उपचार हेतु चाही गई अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। दिलावर खाँ को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना पुलिस थाना कालूखेडा को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा।”

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“महापौर के चुनाव को चुनौती दी कांग्रेस महापौर उम्मीदवार ने
जिला न्यायालय द्वारा निर्वाचित महापौर तथा शेष 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के आदेश
रतलाम, । न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर महापौर का चुनाव को निरस्त करने की मांग कांग्रेस महापौर प्रत्याशी ने की है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाकर, मतदाता को प्रभावित कर आदर्श आचार संहिता के वितरित चुनाव लड़ने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया है। इस पर जिला न्यायालय द्वारा जुलाई में संपन्न महापौर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचित महापौर तथा शेष 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

जिला न्यायालय रतलाम
न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट की याचिका पर दिए । याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एडवोकेट अभिनव पी धनोदकर द्वारा की गई।

वित्त मंत्री ने किया मतदान को प्रभावित

याचिकाकर्ता जाट ने अपनी याचिका में चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाकर तथा मतदाता को प्रभावित कर आदर्श आचार संहिता के वितरित चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि सत्तारूढ़ दल के वित्त मंत्री 12 जुलाई को रात्रि तक शहर में भ्रमण कर मतदाताओं को प्रभावित करते रहे । विधायक चेतन काश्यप ने विभिन्न प्रकार की असत्य घोषणा कर मतदाताओं को भ्रमित किया। कई पेड न्यूज़ प्रकाशित की गई ।

आम सभा के लिए मिली विलंब से अनुमति, केवल कर सके 2 आमसभा

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि  प्रशासन ने आमसभा करने के लिए प्रारंभ में अनुमति देने से इन्कार किया , तथा बाद में, मुख्यमंत्री जी की आमसभा तय हो जाने पर, आमसभा के समय से मात्र 2 घंटे पहले अनुमति दी। जिससे वह 5 के स्थान पर मात्र 2 ही आमसभा कर सका।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की कांग्रेस प्रत्याशी की छवि धूमिल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ असत्य टिप्पणी की गई , जिससे उसकी छवि धूमिल हुई और मतदाता भ्रमित हुए ।

मुख्यमंत्री की सभा के लिए किया गया शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग

याचिकाकर्ता जाट ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में नियम के विपरीत अर्धरात्रि को सड़को की रिपेयरिंग , लाइट तथा कलर का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री के रोड शो के मार्ग को 50 से अधिक फायर ब्रिगेड लगा कर पानी से धोया गया तथा मुख्यमंत्री की रैली तथा सभा के लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया ।

नियम के विपरीत खोला गया गोल्ड कांप्लेक्स का टेंडर

याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम के विपरीत गोल्ड काम्प्लेक्स का टेंडर खोला गया और उसका प्रचार किया गया । नगर निगम आयुक्त द्वारा आचार संहिता के विपरीत भाजपा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए 60 से ज्यादा वाहन लगा कर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाया गया तथा उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए कहा गया।

कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण

याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए। उन्हें गैरकानूनी रूप से धारा 151 मे बंद कर 10-10 दिन तक जेल में निरुद्ध किया गया। मतदान करने तथा चुनाव प्रचार का कार्य करने से रोका गया।

मशीनों में किया हेरफेर

याचिकाकर्ता ने कहा कि मशीनो में हेरफेर किए गए तथा 23 बूथ पर गिरे मत तथा प्राप्त मत मे 1 मत से लगाकर  62 मत तक का अंतर पाया गया।

चुनाव को निरस्त करने की मांग

याचिकाकर्ता ने भाजपा उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण तथा मतदाता को प्रभावित करने के लिए तथा शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए चुनाव को निरस्त करने की  मांग की है। ~~ साभार

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