झाबुआ
मनोज वर्मा और दिलावर रहेंगे कुछ समय के लिए जिले में हरमुड्ड रतलाम, 23 अगस्त। अभिभावकों की सेहत के मद्देनजर जिले के दो व्यक्तियों को जिला बदर के बाद जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मनोज वर्मा और दिलावर खान को कुछ समय के लिए रतलाम में रहने की अनुमति दी है। इसके पश्चात वे पुनः जिला बदर होंगे। जिला दण्डाधिकारी सूर्यवंशी द्वारा जिला बदर के आरोपी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को 17 अगस्त से 5 सितम्बर 22 तक जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का है मनोज वर्मा, मां की सेहत नहीं है ठीक उल्लेखनीय है कि दीनदयाल नगर पुलिस थाना अन्तर्गत सुभाष नगर निवासी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। मनोज वर्मा के अभिभाषक ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि मनोज वर्मा की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होकर उपचार चल रहा है एवं माता का उपचार करवाने हेतु मनोज वर्मा को जिले में आने की अनुमति दी जाए। माता के उपचार के लिए चाही गई अनुमति आवेदन पर विचारोपरांत मनोज वर्मा को माता के उपचार हेतु चाही गई उक्त अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। मनोज वर्मा को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना दीनदयाल नगर थाना रतलाम को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा। दिलावर खाँ को भी तय अवधि के लिए जिले में प्रवेश की अनुमति कलेक्टर ने कालूखेडा थाना अन्तर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खाँ को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। दिलावर की पत्नी का है स्वास्थ्य खराब दिलावर खाँ की पत्नी फरिदा बी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि पत्नी फरिदा बी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होने से उपचार हेतु दिलावर खाँ को जिले में आने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर विचारोपरांत दिलावर खाँ को पत्नी के उपचार हेतु चाही गई अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। दिलावर खाँ को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना पुलिस थाना कालूखेडा को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा।”
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