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जोबट

जोबट – कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह द्धारा ग्राम उमरी निवासी नवलसिंह तीन माह हेतु जिला बदर ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ;कद्ध, ;खद्ध के अंतर्गत ग्राम उमरी थाना जोबट निवासी नवलिया उर्फ नवलसिंह पिता भुवानसिंह को आगामी 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश किये है। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिचितता हेतु प्रत्येक माह डाक के जरिये न्यायालय एवं संबंधित थाने का सूचित करना अनिवार्य रहेगा तथा इस न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

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