Connect with us

अलीराजपुर

अलीराजपुर – प्रभारी कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन ने दंड सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया ।

Published

on

अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर धारा 144 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत 30 सितंबर 2022 तक नगरीय निकाय अलीराजपुर, जोबट, चन्द्रोखर आजाद नगर सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेा के तहत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेंट, शामियाना इत्यादि लगाएगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। वैद्य अनुज्ञप्ति धारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों का संग्रह करेगा ना निर्माण करेगा ना उसका उपयोग करेगा और ना उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस-धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेगा और ना ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी ग्रह स्वामी यथास्थिति अपनी निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से ना दे दी जाए। कोई भी बाहरी व्यक्ति (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस,चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न बलों पर लागू नहीं होगा ।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ26 mins ago

कलेक्टर द्वारा एक आवेदक को 50 हजार की और एक आवेदक को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी गई

झाबुआ6 hours ago

शहर में चार पहिया वाहनों के आसानी से प्रवेश से बिगड़ती यातायात व्यवस्था……… यातायात विभाग चालानी कारवाई में व्यस्त

झाबुआ20 hours ago

प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिला जेल झाबुआ का औचक निरीक्षण किया गया

झाबुआ20 hours ago

योग्य आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराए, वित्तीय साक्षरता और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तरीय कैंप लगाए-कलेक्टर नेहा मीना

झाबुआ20 hours ago

चंद्रकला, रमेश बैरागी, चुन्नीलाल सहित सभी तीर्थ यात्री मुख्यमंत्री डॉ यादव को दे रहे थे धन्यवाद रतलाम से 239 तीर्थ यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में हुए सम्मिलित

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!