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अलीराजपुर

अलीराजपुर – शासकीय उचित मूल्य दुकान पलासदा के विक्रेता एवं आदिम जाति सेवा समिति खट्टाली के प्रबंधक पर प्रकरण दर्ज ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – जिला आपूर्ति विभाग के खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान पलासदा के विक्रेता वेस्ता चौहान एवं आदिम जाति सेवा समिति खट्टाली के प्रबंधक जुवानसिंह मंडलोई द्वारा पलासदा में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण न कर अनियमितता की गई है। उक्त प्रकरण की जांच पष्चात उक्त संबंधित पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में शासकीय उचित मूल्य दुकान पलासदा के विक्रेता वेस्ता चौहान एवं आदिम जाति सेवा समिति नानपुर के प्रबंधक जुवानसिंह मंडलोई के विरूद्ध अपराध धारा 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में 31 अगस्त 2022 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान पलासदा की जांच में पाया गया जिसमें उक्त दोनो द्वारा द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेष 2015 की कंडिका 11 ;3), ;8द्ध, 13 ;1द्ध, ;2द्ध व प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29 का स्पष्ट उल्लंघन कर उचित मूल्य दुकान इंदवन में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण न कर अनियमितता किया जाना पाया गया, जिस पर उक्त प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की गई ।

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