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झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत लम्पी चर्मरोग के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध

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झाबुआ 21 अक्टूबर, 2022। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 3005/योजना/2022-23/झाबुआ दिनांक 07 सितम्बर 2022 द्वारा संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 7958/पचि/2022-23 भोपाल दिनांक 04 अगस्त 2022 के हवाले से ग्राम गवसर विकास खण्ड राणापुर एवं ग्राम पिटोल विकास खण्ड झाबुआ तथा गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य के पशुओं में लम्पी चर्मरोग के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक बताया गया है। उक्त के अनुकम मे झाबुआ जिले में लगने वाले समस्त पशुहाट बाजारों को 15 दिवस के लिये तथा राज्यों एवं जिलों से पशु आवागमन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिबंधात्क आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के जाक 3006/जे पी 2022 झाबुआ दिनांक 07 सितम्बर 2022 द्वारा जारी किया था (पशु आवागमन के लिए अति आवश्यक होने पर रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा)।
वर्तमान में जिले के पशुओं में लम्पी चर्मरोग का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तथा इन्दौर संभाग के समस्त जिलों में प्रकोप फैल चुका है। प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर आगामी दिनांक 12 नवम्बर 2022 तक के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया। साथ ही जिले में बकरा/बकरियों एवं मुर्गीयों में लम्पी वाया नहीं होने के कारण हाट बाजार में इनके क्रय विक्रय प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाता है, अतः क्रय विक्रय किया जा सकता है। दीपावली त्यौहार के पश्चात स्थानीय परम्परांगत गाय गौहरी पर्व मनाये जाने के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। स्वस्थ्य एवं लम्पी रोग के वेक्सीन किये गौवंश को पर्व में सम्मिलित किया जाय।
श्री एस.एस. मुजाल्दा, अपर जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/सवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूप से गुजरात राज्य एवं राजस्थान राज्य की सीमाओं से जुड़े जिलों से झाबुआ जिले में नहीं करेगा। झाबुआ जिले के अन्तर्गत लगने वाले समस्त पशु हाट बाजारों में पशुओं के कय-विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। झाबुआ जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। पशुओं का किसी माध्यम से झाबुआ जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से झाबुआ जिले में प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। झाबुआ जिले के राजस्य अनुभाग झाबुआ की सीमा में अन्य राजस्य अनुभाग से पशु वाहनों का प्रवेश तथा राजस्व अनुभाग झाबुआ की सीमा से बाहर पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाता है। सम्पी धर्मरोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम से सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से 12 नवम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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