रतलाम, । बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोकने वाले जयस के पदाधिकारी डॉ.अभय ओहरी, डॉ.आनन्द राय, अनिल निनामा, विलेश खराडी और गोपाल वाघेला कि गुरुवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पांचों को 29 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। इसके पहले गुरुवार को सुबह डॉक्टर अभय ओहरी की तबीयत खराब हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।उल्लेखनीय है कि मंगलवार को धराड़ में रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को जयस के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने रोक लिया था। विशेष निवेश क्षेत्र का विरोध करते हुए काफिले पर हमला भी किया। इस पर पुलिस ने जयस के पदाधिकारियों पर विभिन्न धाराओं में एफ आई आर दर्ज की। बुधवार को इसलिए जमानत याचिका पर चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि शासकीय विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि एससीएसटी एक्ट के मामलों में जमानत आवेदन पर सुनवाई के पहले फरियादी को सूचना दी जाना आवश्यक है। विशेष लोक अभियोजक की इस आपत्ति पर प्रकरण के फरियादी संदीप चंदेल को सूचना पत्र देकर गुरुवार का दिन सुनवाई के लिए नियत किया गया था।
29 तक ज्यूडिशियल रिमांड पर
शासकीय विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना ने चर्चा में बताया कि फरियादी संदीप चंदेल को सूचना दी गई थी लेकिन वह उपचाररत होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। पांचों आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान ने गुरुवार को पांचों लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए 29 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
धाराओं में दर्ज हुआ है प्रकरण
शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित करीब एक दर्जन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इनमें आईपीसी की धारा 294 341 353 332 146 147 323 506 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 ( संशोधन 2015) की धारा 3(1) द 3(1)(ध) एवं 3 (2) (वीए) शामिल है।
डॉक्टर ओहरी के सीने में हुआ दर्द
गुरुवार को सुबह जेल में डॉक्टर ओहरी ने घबराहट होने तथा सीने में दर्द होने की शिकायत की। तत्पश्चात उनका परीक्षण करने के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्हें सीसीयू में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टर की निगरानी में है।(हरमुद्दा से साभार)
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