Connect with us

झाबुआ

रूपसिंह बिलवाल सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक निलंबित ।

Published

on

रूपसिंह बिलवाल सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
झाबुआ 25 नवंबर 2022। कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार बी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारा विकास खण्ड रामा जिला झाबुआ के पत्र द्वारा प्राप्त सूचना पत्र अनुसार दिनांक 16 नवंबर 2022 को जिलाधीश महोदय के रोस्टर भ्रमण अनुसार प्राथमिक शाला धमोई छोटी विकास खण्ड रामा औचक निरीक्षण समस्त अमले के साथ किये जाने के उपरांत श्री रूपसिंह पिता झीतरा बिलवाल सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) प्राथमिक शाला धमोई छोटी के द्वारा पदस्थ संस्था में मंदिरापान किये जाने की आशंका होने से श्री रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) का मेडिकल परीक्षण करवाये जाने पर संबंधित द्वारा मंदिरापान किया जाना पाया गया। श्री रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने एवं कार्य दिवस पर कार्य के दौरान, मदिरापान करने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रावधानों के विपरीत होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत श्री रूपसिंह बिलवाल, सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) प्राथमिक शाला धमोई छोटी, संकुल केन्द्र शा. कन्या उमावि पारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रूपसिंह बिलवाल सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षक) का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. मेघनगर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूलभूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!