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लेबड़-नयागांव फोरलेन पर टोल वसूली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ व न्यायाधीश हीमा कोहली की पीठ ने लेबड़-जावरा-नयागांव फोरलेन पर टोल वसूली बंद करने की याचिका पर मप्र सरकार को नोटिस जारी किया। सड़क की लागत 605 करोड़ है जबकि टोल 1325 करोड़ रुपये यानि लगभग ढाई गुना वसूल किया गया।

रतलाम । सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ व न्यायाधीश हीमा कोहली की पीठ ने लेबड़-जावरा-नयागांव फोरलेन पर टोल वसूली बंद करने की याचिका पर मप्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा एडवोकेट आन रिकार्ड डा. सर्वम रितम खरे के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में अवगत करवाया कि जावरा-नयागांव रोड पर वर्ष 2020 तक टोल टैक्स लगभग 1461 करोड़ रुपये वसूल किया जा चुका है जो कुललागत 471 करोड़ रुपये का तीन गुना से भी अधिक है। इसी तरह लेबड़-जावरा सड़क की लागत 605 करोड़ है जबकि टोल 1325 करोड़ रुपये यानि लगभग ढाई गुना वसूल किया जा चुका है।

2033 तक टोल वसूली करना जनता के साथ अन्याय

सकलेचा ने बताया कि ठेके की अवधि 25 साल यानी 2033 तक है। तब तक वसूला जाने वाला टोल कई गुना अधिक होगा जो जनता पर अत्यधिक और मनमाना कराधान है व इंडियन टोल एक्ट 1851 के विपरीत है। इससे पूर्व सकलेचा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी , जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा अधिवक्ताओं ओल्जो जोसेफ और डा. सर्वम रितम खरे की सहायता से की गई दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है।

लागत, प्रबंधन व ब्याज राशि वसूलने का ही अधिकार

इन दो सड़कों पर टोल संग्रह की चुनौती का असर पूरे मध्य प्रदेश में टोल टैक्स कलेक्शन और टोल नीति पर पड़ेगा, जिसे ठेकेदार के बजाय जनता के अनुकूल किया जाना चाहिए। सकलेचा ने अपनी पिटीशन में कहा कि शासन को रोड और ब्रीज पर टोल लगाने का असीमित अधिकार नहीं है। उसके निर्माण में लगी राशि, प्रबंधन व ब्याज खर्च वसूल करने का अधिकार है। शासन अपने अधिकार का असीमित उपयोग कर जनता से अनावश्यक वसूली कर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकता है। दोनों मार्ग पर टोल वसूली बंद की जाए।

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