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खाद लूट में फरार आलोट विधायक की जमानत याचिका खारिज:मनोज चावला ने जबलपुर हाई कोर्ट में किया था आवेदन

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खाद लूट में फरार आलोट विधायक की जमानत याचिका खारिज:मनोज चावला ने जबलपुर हाई कोर्ट में किया था आवेदन

आलोट~~खाद गोदाम का शटर उठवा कर किसानों को खाद दिलाने वाले आलोट से विधायक मनोज चावला कि मुश्किल बोर और बढ़ गई है। उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई जबलपुर की हाईकोर्ट में हुई जहां के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

खाद लूटकांड में आलोट विधायक मनोज चावला करीब दो महीने से फरार चल रहे हैं। उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका पहले इंदौर के जिला कोर्ट में प्रस्तुत जो उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

इसके बाद विधायक मनोज चावला ने अपनी जमानत की अग्रिम याचिका जबलपुर के हाई कोर्ट में लगाई थी। उनकी अग्रिम याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी थी, विधायक चावला के वकील ने अर्जेंट हेयरिंग का आवेदन लगा कर याचिका मेंनशन की जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। न्यायालय में आलोट विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई का डिसीजन पिछले 2 दिनों से पेंटिंग था।

खारीज जमानत याचिका में जज ने अपने फैसले में लिखा आप पब्लिक लीडर व एमएलए हो लायन आर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, शासकीय तंत्र से आपूर्ति नहीं हो रही तो भी आपको अपराध हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी।

खाद लूट कांड के इसी केस में विधायक चावला साथ सह आरोपी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादोन इंदौर की सेंट्रल पिछले 57 दिनों से बंद है।

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