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RATLAM

10 हजार करोड़ की क्षतिपूर्ति मामला:गैंगरेप के आरोप से बरी हुए कांतु का दावा कोर्ट में हुआ पंजीकृत, अब पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा पर जाएगा कांतु रतलाम

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10 हजार करोड़ की क्षतिपूर्ति मामला:गैंगरेप के आरोप से बरी हुए कांतु का दावा कोर्ट में हुआ पंजीकृत, अब पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा पर जाएगा कांतु रतलाम

रतलाम~~गैंग रेप के झूठे आरोप में बरी हुआ कांतु का 10 हजार करोड रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा सुर्खियों में आने के बाद अब फरियादी कांतु अब 28 जनवरी से पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा में शामिल होकर दिल्ली जाएगा। वहां वह देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े नेताओं से मिलकर पुरुषों पर लगाया जा रहे झूठे मुकदमों के संबंध में ज्ञापन सौंपेगा । जय कुलदेवी फाउंडेशन द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा में गैंग रेप के झूठे आरोप में करीब 2 साल तक जेल में रहने वाला कांतु भी शामिल होने जा रहा है। गौरतलब है कि कांतु के एडवोकेट विजय सिंह यादव द्वारा 10 हजार 6 करोड़ 2 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा जिला न्यायालय में लगाया गया था। जिसे नाले में पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी निर्धारित की गई है।

यह था मामला

जिला न्यायालय में 10 हजार 6 करोड़ 2 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा लगाया गया है। मध्यप्रदेश सरकार और पुलिस पर यह दावा आदिवासी व्यक्ति ने अपने वकील के जरिए लगाया। व्यक्ति को गैंगरेप के झूठे मामले में 2 साल जेल की सजा काटना पड़ी। कोर्ट ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। उसका कहना है कि बेगुनाह होने के बाद भी उसने सजा काटी।

मामला 18 जनवरी 2018 का है। पीड़िता ने बाजना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि दोपहर 12 बजे वह घर पर थी। कांतु अमलियार घर आया और बोला कि साथ चलो, मुझे भाई के घर पर छोड़ देगा। मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर चली गई। कांतू भाई के घर न ले जाकर घोड़ाखेड़ा के जंगल में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने भैरू सिंह को बुलाकर मुझे उसके सुपुर्द कर दिया। भैरू गमनाका मनासा का रहने वाला है। भैरू उसे मजदूरी कराने के लिए इंदौर तरफ ले गया। 6 महीने तक साथ रखा। इस बीच रेप भी करता रहा। इसके बाद भैरू ने मुझे भैरू सरपंच के हवाले कर दिया। वह मुझे बाजना छोड़ गया। घटना पति को बताई।

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