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झाबुआ

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) (क) के अधीन अपराधियों के विरूद्ध आदेश जारी

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झाबुआ 29 मार्च, 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 21 मार्च, 2023 में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) (क) के अधीन जाहिद उर्फ गुरफी पिता सेरीन खान एवं सेरीन पिता मोहम्मद खान निवासी कालीदेवी, थाना कालीदेवी, फरूलाला उर्फ फारूख उर्फ फरजमान पिता शाहजमान खान, निवासी थांदला, थाना थांदला, उंकार पिता मांगु मेडा, निवासी ग्राम आमलीरूंडा, थाना रायपूरिया, जिला झाबुआ, के आपरधिक प्रवृत्ति व क्रियाकलापों पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के अंतर्गत आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक वर्ष तक प्रतिमाह क्रमशः पुलिस थाना कालीदेवी, कालीदेवी, थांदला एवं रायपूरिया के समक्ष उपस्थित होने के लिये पाबंद किया जाता है। यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील होगा।

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