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झाबुआ

सुपर 5000 योजना (कक्षा 10वीं एवं 12वीं)

वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एव पुत्रियों को दी जाएगी 25,000 की प्रोत्साहन राशि

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झाबुआ 27 अप्रैल, 2023। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित सुपर 5000 योजना के अंतर्गत कक्षा-10वीं एवं 12वीं में वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एव पुत्रियों, जो म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये कक्षा 10वीं या 12 वीं में संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय के सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित होने पर उन्हें एकमुश्त रुपये 25,000/- की प्रोत्साहन राशि जीवनकाल में एक बार प्रदान की जायेगी।
वैध परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिक के कक्षा 10 वीं की राज्य मेरिट एवं कक्षा 12 वीं की राज्य मेरिट में अपने संकाय मे प्रथम 5000 बच्चों में सम्मिलित पुत्र/पुत्री इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उसके आगामी वर्ष 31 मार्च तक यह आवेदन किया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट में अपने संकाय में सर्वोच्च 5000 रैंक में सम्मिलित होने के प्रमाण के साथ, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
स्वाध्यायी विद्यार्थी के प्रकरण में आवेदन उस विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा के उपरांत प्रेषित किये जाऐंगे, जिस विद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का सुसंगत परीक्षा का फार्म अग्रेषित किया गया हो।
सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी यह आवदेन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या जिला श्रम कार्यालय में जमा करवाये।

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