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झाबुआ

झाबुआ एसडीएम सुनील झा ने नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ की अश्लील हरकते – निलंबन के साथ हुई गिरफ्तारी…..

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पास्को एक्ट में दर्ज हुआ प्रकरण , कन्या आश्रम में घुसकर की घिनौनी हरकत….

झाबुआ – एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिसमें इंदौर में पदस्थ रहे एसडीएम और वर्तमान में झाबुआ डिप्टी कलेक्टर सुनिल कुमार झा कन्या आश्रम में घुसकर नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ की अश्लील हरकतें। इन लड़कियों ने ही अपने साथ हुई हरकत के चलते एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर झा को गिरफ्तार किया, तो संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने उसे निलंबित कर दिया। इंदौर सूत्रो अनुसार इस तरह के विवादों में सुनील झा पूर्व में भी फंस चुके हैं, जब इंदौर में एसडीएम के रूप में पदस्थ थे तब एक महिला बीएलओ के साथ भी बदतमीजी करते हुए अपशब्द कहे थे और थोड़ी देर अपने पास बैठकर चले जाने की बात कहते हुए पर्सनल नम्बर भी देने के प्रयास किए थे । जिसके चलते उक्त महिला बीएलओ ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की थीं , तब झा को एसडीएम क्षेत्र से हटाकर अन्य शाखाओं में पदस्थ किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ समय पूर्व उन पर झाबुआ में ही रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भी लगे। वहीं इन्दौर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने भी भरी बैठक में उनकी ढिलीढाली कार्यप्रणाली पर जमकर फटकार लगाई थी । सुनील झा पर इस बार अत्यन्त गंभीर आरोप लगे है और उनके खिलाफ थाना कोतवाली में पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई । झा पर आरोप है कि उन्होंने 9 जुलाई को नवीन अजजा कन्या आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधीक्षिका को रूम से बाहर रहने को कहा और फिर कन्या आश्रम में नाबालिग आदिवासी तीन लड़कियों के साथ उन्होंने अश्लील हरकत शुरू कर दी। इन लड़कियों की उम्र 11 से 13 साल की ही है और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में इन लड़कियों ने एसडीएम सुनील झा पर आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप लगाए है , जिसमें कमर में हाथ डालने, बालों को सुंघकर पूछने कि कौन सा तेल लगाती हो, जो छात्रा को गलत लगा , जैसे और कई सवाल पूछे । ऐसी कई अश्लील हरकत इन लड़कियों के साथ सुनील झा ने की, जिस पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस अशोभनीय घटनाक्रम के चलते संभागायुक्त ने कल रात सुनील झा को निलंबित करते हुए मुख्यालय कलेक्ट्रेट बुरहानपुर में अटैच करने के आदेश भी जारी कर दिया ।

वहीं सुनिल कुमार झा के खिलाफ झाबुआ पुलिस थाने में पास्को एवं एट्रोसिटी एक्ट की धारा 354 आय.पी.सी. के तहत अपराध भी पंजीबद्व किया गया है जहां से उन्हे गिरफ्तार कर स्पेशल न्यायालय में पेश किया गया । झाबुआ एसडीएम सुनिल कुमार झा को पुलिस ने गिरफतार कर पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया था। आज पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर.के. शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से न्यायाधीश द्वारा जेल वारंट बनाकर जिला जेल भेज दिया है। आरोपी की जमानत के संबंध में 12 जुलाई को सुनवाई होगी ।

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