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RATLAM

जन संपर्क के झरोखे से—–मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रतलाम जिले की 156 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी—मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 22 अगस्त को रतलाम जिले के लगभग 200 युवाओं को प्रदान किए जाएंगे अनुबंध पत्र ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ मिलेगा 8 से 10 हजार रुपए का स्टायफंड~~जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में डॉक्टर साथ में रहेगा~~जीएसटी राजस्व में 26 प्रतिशत और पंजीयन राजस्व में 15.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी पारदर्शी कर प्रशासन, व्यावसायियों को मिली सुविधाओं से मिला परिणाम

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मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रतलाम जिले की 156 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी

रतलाम 21 अगस्त 2023/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 23 अगस्त को रतलाम जिले के 156 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले बालक तथा बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के अंतर्गत जिले के विद्यार्थियों को उक्त सौगात मिलने वाली है। कार्यक्रम 23 अगस्त को प्रातः 10ः00 बजे से प्रारंभ होगा। रतलाम में आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रखा गया है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। विभिन्न दायित्व के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी देखा-सुना जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 22 अगस्त को

रतलाम जिले के लगभग 200 युवाओं को प्रदान किए जाएंगे अनुबंध पत्र

ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ मिलेगा से 10 हजार रुपए का स्टायफंड

रतलाम 21 अगस्त 2023/ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 22 अगस्त को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान योजना के शुभारंभ के साथ ही चयनित युवाओं को अनुबंध पत्र प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय भेल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। आयोजन शाम 4ः00 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान का संबोधन होगा जिसका लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश में होगा।

कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर प्रथम चरण में रतलाम जिले के लगभग 200 युवाओं को अनुबंध पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन युवाओं को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने यहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया है। इसके साथ ही शासन प्रायोजित इस योजना में चयनित युवा को 8 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक का प्रत्येक माह स्टायफंड प्राप्त होगा।

आईटीआई प्राचार्य श्री य.ूपी. अहिरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रतलाम में नवीन कलेक्टर सभाकक्ष में शाम 4ः00 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें रतलाम जिले के युवाओं को अनुबंध पत्र प्राप्त होंगे। इस योजना में प्रतिष्ठानों की पात्रता के अंतर्गत उनके पास पेन और जीएसटी पंजीयन होना चाहिए। देश के सभी निजी संस्थानों जैसे प्रोपराइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप ट्रस्ट समिति आदि पर योजना लागू होती है। इस योजना से युवाओं को अपने कार्य में और स्किल्ड होने में मदद मिलेगी, इसके साथ ही उन्हें प्रतिमाह राशि भी प्राप्त होगी। प्रतिष्ठानों को यह लाभ होगा कि वह अपने कार्य के लिए स्किल्ड युवा प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्थाई फंड की 25 प्रतिशत राशि युवा के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेंड का 75 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से युवाओं को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक स्टाइफंड दिया जाएगा।

जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में डॉक्टर साथ में रहेगा

रतलाम 21 अगस्त 2023/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत रतलाम जिले के तीर्थयात्री आगामी 5 से 10 सितंबर तक जगन्नाथपुरी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए जाएंगे। इस दौरान यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ एक डॉक्टर भी मौजूद रहेगा।

कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से आयोजित होने वाली जगन्नाथपुरी यात्रा में जिले के 220 यात्री तीर्थ दर्शन का लाभ लेंगे। यात्रा में जाने वाले डॉक्टर के साथ उसकी पत्नी अथवा सहायक भी जा सकेंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जगन्नाथपुरी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए आवेदन 25 अगस्त तक प्राप्त किए जा रहे हैं।

गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित

रतलाम 21 अगस्त 2023/ गेहूं के व्यापार में स्टाक सीमा लागू के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस की अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबंध हटाना आदेश 2013 लागू किया गया है जिसके अनुसार आगामी 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्धारित की गई सीमा के अंतर्गत व्यापारी या थोक विक्रेता के लिए 3000 मेट्रिक टन, रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन तथा प्रोसेसर के अंतर्गत वार्षिक स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर की मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो निर्धारित मात्रा रहेगी।

रतलाम जिले में भी उपरोक्त प्रकार की समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक दर्ज करेंगे। उपरोक्त समस्त इकाइयों द्वारा तत्काल भारत सरकार के पोर्टल पर स्टाफ की जानकारी को अपलोड किया जाना है एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की अद्यतन जानकारी घोषित की जाएगी। सभी व्यापारियों थोक विक्रेताओं और एयरटेल अरबिक चेन रिटेलर तथा प्रोसेसर से इकाइयों को भारत सरकार के निर्देशों एवं अधिसूचना का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 28 अगस्त को

रतलाम 21 अगस्त 2023/  प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 28 अगस्त को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रतलाम में आयोजित किया जाएगा जिसमें इप्का लेबोरेटरीज लि., डी.पी. के प्रोडक्ट्स एवं आयशर मोटर्स देवास एवं अन्य कम्पनियों द्वारा अप्रेंटिसशीप व प्लेसमेट के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

प्राचार्य आईटीआई श्री यु.पी. अहिरवार ने बताया कि 28 अगस्त आयोजित होने वाले मेले में 10 वीं उत्तीर्ण आवेदक भी सम्मिलित हो सकते हैं। कम्पनियों द्वारा महिला, पुरुष दोनों उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा तथा अप्रेंटिसशिप के दौरान नियमानुसार स्टायपेंड भी दिया जाएगा।  आयोजन के दिन अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, बायोडाटा सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर आईटीआई परिसर में 28 अगस्त जुलाई को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित हो सकते हैं। भर्ती कम्पनी द्वारा अपनी शर्तों पर की जाएगी। साक्षात्कार के समय कम्पनी से समस्त जानकारी स्वयं प्राप्त कर ले। मेले में प्रतिभागिता हेतु आवेदकों को कोई मार्ग व्यय नहीं दिया जाएगा।

जीएसटी राजस्व में 26 प्रतिशत और पंजीयन राजस्व में 15.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी

पारदर्शी कर प्रशासनव्यावसायियों को मिली सुविधाओं से मिला परिणाम

रतलाम 21 अगस्त 2023/  मध्यप्रदेश में पारदर्शी कर प्रशासन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करदाताओं और व्यावसायियों को दी गई सुविधाओं के चलते जीएसटी, आबकारी, पंजीयन और वाणिज्यिक कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। मध्यप्रदेश जीएसटी रिटर्न फाईलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

पिछले साल जुलाई माह तक जीएसटी राजस्व प्राप्ति 8,311 करोड़ रूपये थी जो इस साल रूपये 10,945 करोड़ हो गई है जो 26 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि लक्ष्य जुलाई तक 10,339 करोड़ के राजस्व का है। इसी प्रकार पिछले साल आबकारी राजस्व प्राप्ति जुलाई तक रूपये 4,643 करोड़ थी जो इस साल बढ़कर रूपये 4,655 करोड़ हो गई है।

पंजीयन राजस्व में पिछले साल के मुकाबले 15.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यह रूपये 2732 करोड़ था जो कि इसी अवधि में रूपये 3162 करोड़ हो गया है। लक्ष्य रूपये 3085 करोड़ प्राप्ति का है।  वाणिज्यिक कर राजस्व पिछले साल जुलाई तक रूपये 21,571 करोड़ था जो इस साल रूपये 23,789 करोड़ हो गया है यानी 10.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वसूली हुई तेज

वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह जुलाई तक कुल 551 प्रकरणों में प्रवर्तन की कार्यवाही की जाकर 133 करोड़ रूपये जमा कराये गये हैं। ऑडिट हेतु आवंटित 863 प्रकरणों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभी तक 10.20 करोड़ रूपये जमा कराये गये।        इस प्रकार वर्ष 2023-24 में प्रवर्तन की कार्यवाही से 37.20 करोड़ रू जमा कराये गये। पिछले साल बकाया राशि 4895.16 करोड़ थी। इसमें से कुल संस्थापन 1871.46 करोड़ रूपये हुआ। इसी अवधि में रू 1011.12 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से नकद वसूली रू 261.53 करोड़ एवं अन्य वसूली रू 749.59 करोड़ की हुई। इस साल मार्च तक शेष बकाया राशि रू 5755.49 है जिसकी वसूली की कार्रवाई चल रही है।

पारदर्शी कर प्रशासन

साफ एवं पारदर्शी कर प्रशासन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवर्तन, ऑडिट, पंजीयन, सत्यापन संबंधी नोटिस जीएसटी पोर्टल से आनलाइन जारी किये जा रहे हैं। करदाताओं की समस्याओं का भी अविलम्ब  निराकरण किया जा रहा है।  जीएसटी संबंधी विभिन्न प्रावधान विशेषकर नवीन पंजीयन, स्क्रूटनी, ऑडिट, वाहनों की जांच के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए गए हैं। प्रदेश के करदाताओं को जीएसटी संबंधी प्रावधानों की जानकारी एवं समस्या का समाधान व्हाट्सअप आधारित चैट बोट, वेलकम किट एवं हेल्पडेस्क आधारित सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय तथा नवीन अधिसूचनाओं की जानकारी उन्हें दी जाती है। साथ ही समय-समय पर औदयोगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, कर सलाहकार संघों एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ चर्चा की जाती है।

बिज़नेस में पंजीयन का अनुमोदन आसान

इज ऑफ डूईंग बिज़नेस के तहत मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 995 तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, प्रस्तुत आवेदन का निराकरण एक कार्य दिवस में नहीं होने पर एक कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात ऑटो अप्रूवल के आधार पर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। वेट अधिनियम में 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यावसायियों को फॉर्म 4-ए में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का प्रावधान समाप्त कर आयकर अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को ही मान्यता दी गई है। इससे उन्हें राहत मिली है।

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, मोटर स्पिरिट सेस एक्ट, 2018 एवं हाई स्पीड डीज़ल सेस एक्ट, 2018 के अंतर्गत आपराधिक अभियोग का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पेट्रोल एवं डीज़ल व्यावसायियों को त्रैमासिक विवरणी के स्थान पर सालाना विवरणी जमा करने का प्रावधान लागू किया गया है।

ईडब्यूएस के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट

भू-संपदा नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजनाओं में निजी विकासकर्ताओं दूवारा ईडब्यूएस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। साथ ही भू-सम्पदा आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी तिथि से प्रभावी अन्य अधिसूचना द्वारा कॉलोनी के विकास के एवज में भूखण्ड बंधक रखे जाने पर देय स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटा कर 0.125 प्रतिशत किया गया है।

व्यापार को सरल बनाने के दृष्टिगत विकास अनुबंध में अनुसरण में विकासकर्ता के शेयर के संबंध में विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्तारनामे पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 1000 रूपये किया गया है। पिछले 15 वर्षों के भौतिक रूप से पंजीबद्ध दस्तावेज़ के डिजिटाइजेशन का काम जारी है। इससे आम-जन को पुराने दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां आसानी से मिल जायेंगी। विभागीय एप्लीकेशन सम्पदा में दस्तावेज के पंजीकरण को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है। आम-जन को नई तकनीक के माध्यम से फेसलेस ई-स्टाम्पिंग और ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।

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