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झाबुआ

उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019

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झाबुआ 18 सितम्बर 2023। ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम 2019, 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना, इस हेतु भारत सरकार के पोर्टल http://transgenderdosje.gov.in पर सीधे आवेदन किया जा सकता।
देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 08 जनवरी, 2021 को ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया है।
प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति में 611 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये है। मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में 17 जून 2022 में किया गया। 26 जनवरी 2023 की विशेष ग्राम सभाओं में उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2021 का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम सभा में इस एजेण्डा को शामिल किया गया है।

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