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RATLAM

जन सम्पर्क के झरोखे से-~~विधानसभा निर्वाचन के लिए रतलाम जिले के मतदान दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने किया निरीक्षण*****जिला चिकित्‍सालय में आयोजित कैंसर उपचार शिविर में 59 मरीजों का उपचार किया गया–प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम, पते वर्णित किए बगैर पेम्पलेट या हेण्ड बिल प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेंगे

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न सम्पर्क के झरोखे से-

विधानसभा निर्वाचन के लिए रतलाम जिले के मतदान दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने किया निरीक्षण

रतलाम 08 अक्टूबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत तैनात किए जाने वाले मतदान दलों के प्रशिक्षण का सिलसिला जिले में प्रारंभ हो चुका है। रतलाम के पब्लिक स्कूल में रविवार से तीन दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रथम चरण के प्रशिक्षण में लगभग 3 हजार पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक प्रशिक्षित किए जाएंगे । प्रथम दिवस लगभग 1 हजार कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के निरीक्षण हेतु स्कूल पहुंचे, विभिन्न कक्षो में पहुंचकर प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया। प्रशिक्षकों एवं कार्मिकों से चर्चा की । इस दौरान नोडल अधिकारी डॉ. वाय. के. मिश्रा मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय कि रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर लगभग 6 हजार कार्मिक तैनात किए जाएंगे। इनमें रिजर्व दल सम्मिलित है । जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जा रहे प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 सम्मिलित किए गए हैं । स्कूल के 18 कक्षों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिले की पांचो विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर तैनात किए जाने वाले पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को डॉ. सी.एल. शर्मा, डॉ. दिनेश जाधव, प्राध्यापक डॉ. अनिल जैन, डॉ. सुरेश चौहान, डॉ. आरती पाटीदार, डॉ. अशोक राव, डॉ. बी.एस. किराडे, डॉ. सी.एम. मेहता, डॉ. संजय सिंह सोलंकी, डॉ. गणेश राठौड़ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम मशीन के संचालन तथा अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

जिला चिकित्‍सालय में आयोजित कैंसर उपचार शिविर में 59 मरीजों का उपचार किया गया

रतलाम 08 अक्टूबर 2023/  अखिल भारतीय मारवाडी युवा मंच, कैंसर सोसायटी ऑफ म.प्र., जिला चिकित्‍सालय रतलाम के संयुक्‍त तत्‍वावधान में डॉ. एम.एस. सागर सिविल सर्जन के मार्गदर्शन एवं श्री अशोक अग्रवाल के सहयोग से जिला चिकित्‍सालय रतलाम में नि:शुल्‍क कैंसर जॉच, उपचार, निदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

सर्वोदय हॉस्पिटल नईदिल्‍ली के डायरेक्‍टर डॉ. दिनेश पेंढारकर, राज्‍य नोडल अधिकारी डॉ. चंद्रमौली त्रिपाठी, जिला चिकित्‍सालय के सर्जन डॉ. गोपाल यादव, डॉ. विश्‍वास उपाध्‍याय ने टीम के साथ 59 मरीजों की जॉच उपचार एवं परामर्श प्रदान किया। कुछ कैंसर पीडित मरीज जिनका उपचार लंबे समय से जारी था, वे पहले की तुलना में अब स्‍वस्‍थता का अनुभव कर रहे थे। अतिथियों का स्‍वागत श्री अशोक अग्रवाल, श्री बगदीराम पटेल, श्री गोपाल गेहलोत एवं आरएमओ डॉ. प्रणव मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान कैंसर पीडितों के सहायतार्थ पुस्‍तक ‘कुछ तो लोग कहेगें ही’ का विमोचन किया गया। कैंसर पीडितों के उपचारार्थ दवाईयां एवं रेडिएशन भी किए गए। कार्यक्रम के अंत में आभार श्री अशोक अग्रवाल एवं डॉ. दीप व्‍यास ने माना ।

फोटो संलग्न –

जिला चिकित्‍सालय में सिगरेटबीडीगुटका प्रतिबंधित : सिविल सर्जन डॉ. सागर

रतलाम 08 अक्टूबर 2023/  सिविल सर्जन डॉ. एम.एस. सागर ने बताया कि 1 अक्टूबर ‘स्‍वच्‍छता ही सेवा अभियान’’ से जिला चिकित्सालय रतलाम में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। उक्त कार्य के लिए अलग-अलग वार्ड में सभी टीमें प्रति दिवस  गुटका, बीड़ी, तंबाकू का निरीक्षण किया जाता है और लोगों से तंबाकू, बीड़ी, गुटखा मौके पर ही जब्‍त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर को मेल मेडिकल वार्ड और फीमेल मेडिकल वार्ड से लगभग 50 पैकेट तंबाकू, बीड़ी एवं गुटका जप्त किए गए, यह काम निरंतर जारी रहेगा। सिविल सर्जन ने स्‍पष्‍ट किया है आम जनता, मरीज एवं मरीजों के परिजनों से अपेक्षा की जाती है कि अस्पताल में गुटखा, तंबाकू एवं बीड़ी लेकर प्रवेश नही करें अन्यथा मौके पर ही आर्थिक जुर्माना भी वसूलने की कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकाशक तथा मुद्रक के नामपते वर्णित किए बगैर पेम्पलेट या हेण्ड बिल प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेंगे

रतलाम 08 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनाव पम्पलेट या पोस्टर, हेण्ड बिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण का प्रकाशन कार्य करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि समस्त प्रेस, मुद्रकों, प्रकाशकों की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा पत्र आदि दस्तावेज यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। समस्त प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, प्रकाशक, फ्लेक्स, बैनर, निर्माण आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के निम्न निर्बंधन से अवगत कराया जाता है।

कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते नहीं, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करवाएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विपति की घोषणा मुद्रक की परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, न तो मुद्रित करवाएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा पत्र की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित, उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि मुद्रित की जाती है, जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की ऐसी किसी प्रक्रिया के बाबत् जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न हैं, यहां समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और (मुद्रक) पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलित प्रभावित करने के परियोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या अन्य निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेटफार्म या पोस्टर अभिप्रत है किन्तु किसी निर्वाचन सभी तारीख, समय, स्थान, अन्य विशिष्ठियों की केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उक्त धारा (2) के उपबंधों से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकती है या जुर्माना से जो कि दो हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों दण्डनीय होगा।

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