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RATLAM

जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश~~ आदर्श आचरण संहिता के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा समय सीमा के भीतर की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश जारी~~ पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिक, कांच अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे~~पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं~~अवकाश प्रतिबंधित

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जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

        रतलाम 09 अक्टूबर 2023/ चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही रतलाम जिले में भी आदर्श आचरण संहिता जारी हो चुकी है। रतलाम जिले में आचरण संहिता को प्रभावी रुप से लागू करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, संबंधित व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामान्य व्यक्तियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नही किये जायेंगे जो कार्य वर्तमान में मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं वे अब प्रारंभ नहीं होंगे तथा जो कार्य भौतिक रूप से मौके पर प्रचलित है केवल वही कार्य प्रचलित कर सकेंगे। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय या शासन के आर्थिक मद सहायता प्राप्त सभी सार्वजनिक संपत्तियां/भवनों में किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, कटआउट, लिखावट इत्यादि नही लग सकेंगे। जहां इस तरह की कोई सामग्री यदि लगी हुई है तो उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे। उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जावे।

यदि किसी निजी संपत्ति पर बगैर अनुमति के कोई प्रचार सामग्री लगी हुई पाई जाती है तो, संबंधित संपत्ति स्वामी की सहमति न होने पर उसे भी तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावे। झ सभी शासकीय वाहन यथा जीप, कार, ट्रेक्स, ट्रेक्टर, ट्रक, लोडिंग वाहन, मिनी बस, कचरा वाहन आदि जो केंद्र शासन, राज्य शासन, अर्द्ध शासकीय संस्थान, नगरीय निकाय, पंचायतों, निगम, मण्डलों, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, कॉपरेटिव सोसायटी आदि जिसमें किसी संस्था को शासकीय अनुदान या सहायता प्राप्त हो रही है, काउपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये राजनैतिक पार्टी / पदाधिकारी के द्वारा नही किया जा सकेगा। ऐसे सभी वाहन, वाहन चालक सहित तत्काल आज ही अपर जिला दण्डाधिकारी रतलाम की सुपुर्दगी में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिन वाहनों में शासकीय अथवा अशासकीय पद पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला सहकारी बैंक, कृषि उपज मण्डी, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियां, आदि के द्वारा अपनी निधि से जनप्रतिनिधियों के लिये वाहन लगाये गये हैं ऐसे सभी वाहनों को तत्काल आज ही हटा लिया जावे और जन प्रतिनिधियों को वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जावे। सभी वेबसाइट पर बने राजनैतिक जनप्रतिनिधियों के संदेश, फोटो, रिफरेंस आदि तत्काल प्रभाव से हटा लिये जायें लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल के फोटो को नही हटाया जावे।

आगामी 2 दिवस के भीतर समस्त कार्य विभाग तथा स्थानीय निकाय निम्न दो श्रेणी के कार्यों की सूची अविलंब जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।ऐसे सभी कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर पूर्व से प्रचलित है। ब. ऐसे सभी नवीन कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों अथवा ऐसे संस्थान जहां शासकीय निधि का उपयोग हो रहा है, सभी प्रकार के राजनैतिक फोटो, जनप्रतिनिधियों के नाम चाहे वह किसी भी रूप में अंकित हो को तत्काल प्रभाव से हटा दिये जाये। किसी भी शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय स्थान पर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के फोटो, योजनाओं के होर्डिंग, बैनर, यात्री प्रतिक्षालय, पानी के टैंकर आदि जिनमें जनप्रतिनिधियों के फोटो/नाम अंकित है। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावे।

आदर्श आचरण संहिता के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा समय सीमा के भीतर की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश जारी

        रतलाम 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले में लागू आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रि.यान्वयन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि आयोग के मंशानुसार जिले में 24 घंटे, 48 घंटे तथा 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाहियां समयबद्ध रुप से अंजाम देवें।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि शासकीय परिसर, कार्यालय, भवन पर से दीवार लेखन, पोस्टर, कागज या किसी अन्य रूप से विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि को निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिया जाये।

सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, कागजात के रूप में या किसी अन्य रूप में विरूपण, सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों पर कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अडडे, रेल्वे पुल, रोडवेज बस स्टैंड, शासकीय बसें, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगरीय निकाय, स्थानीय निकायों के भवन आदि जैसे स्थानों पर से निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिये जाये।

किसी भी स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अधीन निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर तत्काल हटा दिया जाये। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाकर संलग्न निर्धारित प्रपत्र एमसीसी-1, एमसीसी-2 में प्रतिदिन की जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर द्वारा आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एमसीसी दलों का गठन किया गया है जिसके नोडल अधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राधेश्याम मण्डलोई को बनाया गया है।

पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिककांच अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दजृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक या कर्मचारी कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा 2023 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाएंगे तथा कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि उसमें पेट्रोल पम्प पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दें। संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसी टीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घंटे आवश्यकता पडने पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पम्प परिसर में मतदाता जागरुकता करने संबंधी फ्लेक्स सहज दृश्य स्तल पर प्रदर्शित करेंगे।

व्युइंग दल का गठन

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के निर्वाचन व्यय से संबंधित शिकायतों, सूचनाओं की वीडियोग्राफी उपरांत सीडी, डीवीडी के अवलोकन करने व सीडी, डीवीडी के आधार पर चुनाव प्रचार व्यय का आंकलन करने के लिए गठित व्युइंग दल में 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक प्राध्यापक डा. के.सी. नाहर तथा सहयोगी के रुप में कार्या. अधी. उपसंचालक किसान कल्याण श्रीमती अर्चना नागदेवे तथा 220 रतलाम (शहर) के लिए व्याख्याता श्री सुधीर गुप्ता तथा सहयोगी के रुप में एव्हीएफओ उपसंचालक पशुपालन श्रीमती चन्दप्रभा कुमावत को नियोजित किया गया है। यह दल संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर उनके मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य सम्पादित करेंगे।

अवकाश प्रतिबंधित

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में केन्द्र, राज्य शासन एवं केन्द्र तथा राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाया गया है।जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक या किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य/अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यन्त आवश्यक हो अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति, अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी (मेन पावर) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश का निराकरण नोडल अधिकारी (मेन पावर) अपने स्वयं के स्तर से करेंगे।

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