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RATLAM

निगरानी दल आचार संहिता के उल्लंघन तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें कलेक्टर श्री लक्ष्याकार ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश~~उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क पर दी जायेगी मतदाता सूची~~12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान~~नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति

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निगरानी दल आचार संहिता के उल्लंघन तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें

कलेक्टर श्री लक्ष्याकार ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

रतलाम 18 अक्टूबर 2023/  रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी की जा रही है, विभिन्न अधिकारियों को पृथक-पृथक दायित्व सौंपे गए हैं। नोडल अधिकारियों को सौंप गए दायित्वों की समीक्षा कलेक्टर श्री भास्कर लक्ष्याकार द्वारा बुधवार को कलेक्ट सभाकक्ष में की गई। उक्त बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्वाचन के निगरानी दलों को निर्देशित किया गया कि मैदानी क्षेत्र में अपने मूवमेंट को तेज करें। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखें, गैरकानूनी गतिविधियों पर पैनी नजर रख कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न करने में गठित की गई फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीम, वीडियो वीडियो सर्विलेंस, एमसीएमसी इत्यादि दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दलों में शामिल सदस्य कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरते। जिले की सीमाओं पर स्थापित की गई चेक पोस्ट पर तैनात निगरानी दल खासतौर पर अलर्ट रहे, संदिग्ध गतिविधियों को सख्ती से चेक किया जाए।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्वाचन के अंतर्गत अब तक लागू की गई प्रतिबंधात्मक उपाय की जानकारी ली गई। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, हलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, शस्त्र प्रबंध, अधिग्रहण हेलीपैड निर्माण इत्यादि मामलों में कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी श्री अनुराग सिंह ने बताया कि जिले में 9 हेलीपैड उपलब्ध है।

निर्वाचन कार्मिकों की ट्रेनिंग कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन ट्रेनिंग में शामिल होना अनिवार्य है, अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं की जाएगी। निर्देशित किया गया कि पिछली ट्रेनिंग में जो भी कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि आगामी ट्रेनिंग में जो भी कर्मचारी अनुपस्थित रहेंगे उनको निलंबित कर दिया जाएगा।

आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में शिकायत के लिए बनाए गए सी-विजील एप कॉल सेंटर 1950 तथा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07412-270487 की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि उक्त शिकायत फोरम पर तैनात कर्मचारी अलर्ट रहे, कोई भी काल आने पर तत्काल रिस्पांस दे। सी-विजील ऐप पर अब तक 17 शिकायत आने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने निर्वाचन सामग्री के स्ट्रांग रूम निर्माण की जानकारी प्राप्त की। रतलाम शहर तथा ग्रामीण के लिए स्थानीय आर्ट एवं साइंस कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां से उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र को सामग्री प्रदान की जाएगी। मतगणना स्थल भी कॉलेज परिसर में बनाया गया है। जावरा में शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय तथा सैलाना और आलोट में स्थानीय महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं।

कलेक्टर ने जिला कौशल अधिकारी को निर्देश दिए कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और पोस्ट बैलेट जारी करने की सुनियोजित ढंग से व्यवस्था करें, बिंदुवार कार्य योजना तैयार करें। मतदान दलों को चेक लिस्ट दी जाएगी। निर्वाचन में लगे वाहनों के ड्राइवर तथा अन्य वाहनों के ड्राइवर कंडक्टर्स तथा अन्य स्टाफ को भी मताधिकार के उपयोग के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए निर्वाचन आयोग के फॉर्म उनको प्रदान किए जाएं। समीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड, वीएसटी आदि दलों को उपलब्ध कराए गए वीडियोग्राफर की जानकारी कलेक्टर द्वारा चाही गई। नोडल अधिकारी उपायुक्त सहकारिता श्री सुनील सिंह द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि यदि वेंडर्स द्वारा निश्चित संख्या में वीडियोग्राफर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, उनको तत्काल शोकाज नोटिस जारी करें। प्रतिदिन वीडियोग्राफरों की उपस्थिति का प्रमाण प्राप्त करें। इसके साथ ही वीडियोग्राफर का प्रतिदिन का डेटा नियोजित ढंग से कलेक्ट करने की व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि वीडियोग्राफर अपना डाटा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें।

कलेक्टर द्वारा आबकारी विभाग को अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला एमसीएमसी दल को सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगरानी रखने, पेट्रोल पंप पर पर्याप्त संख्या में डीजल पेट्रोल की उपलब्धता तथा सीसीटीवी स्थापना के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम तथा कॉल सेंटर को रेंडम चेक करने के निर्देश दिए गए ।

उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क पर दी जायेगी मतदाता सूची

रतलाम 18 अक्टूबर 2023/  जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्रदाय की जायेगी। मतदाता सूची प्रदाय करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये निर्धारित शुंल्क चालान द्वारा जमा करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा सिंगल साईड प्रिंट आउट के लिए प्रति पृष्ठ 5 रूपये तथा डबल साइड प्रिंट आउट के लिए 7 रूपये प्रति पेज की दर निर्धारित की गई है। आवेदक उक्त राशि सायबर ट्रेजरी की वेबसाईट पर जाकर विभाग कोड 21 चयन कर मद/शीर्ष 0070-02-101-0216 में राशि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

रतलाम 18 अक्टूबर 2023/  यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

श्री राजन ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है ।

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

80+ मतदाताओं को प्रारूप 12 डी का वितरण

रतलाम 18 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु इस बार आयोग ने 80+ मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु जिले में घर-घर जाकर 80+ मतदाताओं को प्रारूप 12 डी का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र में 80+ मतदाताओं को प्रारूप 12 डी का वितरण किया गया। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बीएलओ को प्रारूप 12 डी वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

नामांकन पत्र भरते समय केवल व्यक्तियों की होगी अनुमति

रतलाम 18 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।

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