अलीराजपुर – त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू , कलेक्टर एवं जिला डांदाधिकारी अभय अरविंद बेडेकर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किए ।
अलीराजपुर – म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायत के उप निर्वाचन वर्ष 2023 उत्तरार्द्ध के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू की है। उक्त आदर्श आचरण संहिता 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगी। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव श्री अभिषेक सिंह ने उक्त संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन करने हेतु 15 दिसंबर 2023 समय प्रातः 10.30 बजे निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर को सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 23 दिसंबर 2023 को 10.30 बजे से। अभ्यर्थिता केे नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 26 दिसंबर 2023 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद तक रहेगा। मतदान तिथि 5 जनवरी 2024 सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। पंच पदों की इसी दिन मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतों की गणना होगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों की गणना विकासखंड मुख्यालय पर 9 जनवरी 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 9 जनवरी 2024 को सुबह 10.30 बजे से होगी। पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी 2024 को सुबह 10.30 बजे से होगी। उल्लेखनीय है कि अलीराजपुर जिले में जनपद पंचायत कट्ठीवाडा में जनपद पंचायत सदस्य के एक पद एवं जिले की 20 ग्राम पंचायतों में 20 पंच पदों हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। पंच पदों हेतु अलीराजपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अडवाडा, अजंदा, अम्बारी, कोटबू, गडात, बन्द, मालवई, सेजगांव, जोबट जनपद अंन्तर्गत ग्राम पंचायत उबलड, सोंडवा जनपद अंन्तर्गत ग्राम पंचायत गेन्दा, केल्दी की माल, उमरठ, बयडिया सोंडवा, कोसारिया, कट्ठीवाडा जनपद अंन्तर्गत ग्राम पंचायत कुहा, आगलगोटा, अंधारकांच, सोरवा, पष्ठार एवं कवछा है ।
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अंतर्गत 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। इस आदेष के तहत कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आॅडियो-वीडियो इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो, प्रसारित नही करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़क सकती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने के या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न हीं इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियॅा उत्पन्न हो जाए, को प्रसारित नहीं करेगा और ना ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न हीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य, गैर-कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा मे संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के 11 जनवरी 2024 निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तक की अवधि के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीवी, एलईडी या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक के 1/4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावी रहेगा ।
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