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झाबुआ

म.प्र स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खाद्यान्न परिवहन एवं रखरखाव हेतु आमंत्रित निविदा में फर्म विशेष को लाभ देने का आरोप..

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झाबुआ – मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा झाबुआ, अलीराजपुर ,धार और बड़वानी में खाद्यान्न परिवहन एवं रखरखाव हेतु आमंत्रित निविदा में न्यूनतम दर की निविदा को निरस्त कर, फर्म विशेष को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है ।इसी बात को लेकर फर्म संचालक द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति निगम भोपाल के प्रमुख सचिव को पत्र के माध्यम से सूचना देकर उच्च स्तरीय जांच एवं कारवाई की मांग की है ।

जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एचएलआरटी खाद्यान्न के परिवहन व रखरखाव हेतु झाबुआ जिले के मेघनगर में रैक पॉइंट से खाद्यान्न झाबुआ, अलीराजपुर, धार , बड़वानी के लिए परिवहन के साथ-साथ रखरखाव हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई । निविदा क्रमांक GEM/2023/B /3802684 , बीड आमंत्रण दिनांक 8-8-2023 व बीड समाप्त दिनांक 29-8-2023 थी । तकनीकी बीड में सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर बीड क्वालीफाई होती है और 16-9- 2023 को फर्म सांचल टायर्स की बीड क्वालिफाइड हुई और तत्पशचात ही प्राइस बीड खुलती है । दिनांक 18- 9-2023 को फर्म सांचल टायर्स मेघनगर की निविदा L1 पर आई , याने यह निविदा और दर स्वीकृत हुई है । जैम पोर्टेल पर निविदा L1 आने पर फर्म सांचल टायर्स के संचालक प्रांजल बाफना ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी से बात कर, एग्रीमेंट हेतु निवेदन किया । लेकिन निगम के अधिकारी द्वारा बताया गया कि थोड़ा समय लगेगा और थोडे समय.बाद पुन: फर्म संचालक द्वारा फोन के माध्यम से एग्रीमेंट की बात कही, तब विभाग के अधिकारियों द्वारा आचार संहिता होने की बात कह कर टाल दिया । जब फर्म संचालक के प्रोपराइटर द्वारा भोपाल जाकर विभाग के ऑफिस पहुंचकर अपनी बात कही और न्यूनतम दर आने पर एग्रीमेंट हेतु निवेदन किया । तब पता चला कि बिना किसी सूचना के निगम द्वारा उक्त टेंडर को निरस्त कर दिया गया है और पुन: टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है । जब फर्म संचालक ने निगम के अधिकारी से पूछा कि किस आधार पर आपने टेंडर निरस्त किया है और पुन: रिटेंडर किया है तब जवाब मिला, कि मेघनगर की एक फर्म सुरेशचंद जैन ने पत्र के माध्यम से सूचना दी , की में उक्त खाद्यान्न परिवहन व रखरखाव कार्य फर्म सांचल टायर्स की स्वीकृत दर से भी कम दर पर कार्य करने को तैयार हूं । जबकि इसी प्रोपराइटर की फर्म ने टेंडर मे अधिक दरे दी थी । यह भी बताया कि कॉरपोरेशन की SOR दरो के तहत पुन: रिटेंडर नहीं करवाया जा सकता । फर्म संचालक ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में भी हुए निविदा प्रक्रिया में इस फर्म संचालक ने अधिकारियों से साथ सांठगांठ कर, तकनीकी प्रक्रिया मैं कमी होने का कारण बताकर हमारी बीड डिसक्वालिफाइड की थी । जबकि उस निविदा मे हमारी दरें उसे समय भी 81% थी जबकि उसे फर्म की 88 % थी फिर भी निगम द्वारा अधिक दर वाली फर्म से अनुबंध किया गया था । जबकि तब निगम द्बारा पुनः टेंडर प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया । फर्म संचालक प्रांजल बाफना ने निगम की प्रक्रिया को फर्म विशेष को लाभ देने की प्रक्रिया बताई है । निगम के संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर सांचल टायर्स के प्रोपराइटर प्रांजल बाफना ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति निगम भोपाल पत्र को माध्यम से इस संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की मांग भी की है साथ ही टेंडर प्रक्रिया में न्यूनतम दर आने पर कार्यादेश देने हेतु निवेदन भी किया है । देखना या दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह की टेंडर प्रक्रिया की कोई जांच होगी या फिर इस जिले में यह सब यूं ही चलता रहेगा….?

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