विकसित भारत संकल्प यात्रा केलकच्छ व मानपुर पहुंची
रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को बाजना विकासखंड की ग्राम पंचायत केलकच्छ व मानपुर पहुंची। यात्रा में श्री प्रभुलाल चारेल, श्री मुकेश देवदा, श्री मानसिंह वसुनिया, श्री बालगिरी महाराज, प्राचार्य श्री पचौरी, यात्रा के नोडल अधिकारी श्री लक्ष्मण मईडा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला जल सलाहकार श्री आनंद व्यास, श्री जिग्नेश बामनिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री मनीष डोडियार ने किया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत केलकछ की आरती सोलंकी को मातृ वंदना योजना अन्तर्गत 5 हजार रुपए प्रदान किए गए।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्यवाही हेतु उडनदस्तों का गठन
रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ धार्मिक एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर, डी.जे., सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा उडनदस्तों का गठन किया गया है।
जारी आदेशानुसार गठित उडनदस्तों में स्टेशन रोड के सदस्यों में तहसीलदार रतलाम शहर श्री अनुराग ठाकुर थाना प्रभारी स्टेशन रोड तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह माणकचौक के लिए तहसीलदार रतलाम शहर श्री अनुराग ठाकुर थाना प्रभारी माणकचौक तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी, दीनदयाल नगर के लिए नायब तहसीलदार श्री आशीष उपाध्याय, थाना प्रभारी दीनदयाल नगर तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार श्री संदीप इवने, थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी रहेंगे।
गठित दल द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रुप से निर्धारित उपकरणों के साथ ऐसे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता हो। गठित दल द्वारा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच की जाएगी।
नागरिक डीजीआरओ को शिकायत दर्ज करवा सकते है
रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिलें में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बाह्य शिकायत निवारण तंत्र जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) को शिकायत दर्ज कराने के प्रावधान से नागरिक, उपभोक्ता सी. एम. हेल्पलाईन 181 पर कॉल करके अथवा ऑनलाईन भी शिकायत दर्ज करा सकते है। इस हेतु 181 सी. एम. हेल्पलाईन पर कॉल करें तथा विभाग का नाम और डीजीआरओ की निम्नानुसार 4 श्रेणी जिसमें डीजीआरओ को प्रस्तुत पात्रता पर्ची न मिलने से राशन न मिलने एवं अन्य संबंधी, उचित मूल्य की दुकान से राशन न मिलने एवं अन्य संबंधी, शालाओं में मध्यान्ह भोजन न मिलने एवं आंगनवाड़ी में खाद्यान न मिलने एवं अन्य संबंधी का नाम बताकर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
सेक्टर आफिसर्स नियुक्त
रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने नगरीय निकाय उप निर्वाचन उत्तरार्द्ध के क्रम में नगर पालिक निगम रतलाम के जगजीवन राम वार्ड क्र. 31 के पार्षद का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, कानू एवं व्यवस्था सुदजृढ बनाए रखने, चुनाव पूर्व तथा चुनाव के दौरान असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु उपयंत्री ग्रामीण यां. सेवा श्री व्ही.के. उपाध्याय मो.नं. 94251 03079 तथा श्री सुमित सिसौदिया 8224881301 को सेक्टर आफिसर्स नियुक्त किया है।
गेहूं पर स्टॉक सीमा में संशोधन
रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबद्ध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 लागू किया गया है जिसमें 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि व्यापारी तथा थोक विक्रेता : 1000 टन, रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 05 टन, बिग चेन रिटेलर के लिए प्रत्येक आउटलेट के लिए 05 टन और उनके सभी डिपो पर 1000 टन तथा प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके।
जिलें के उपरोक्त समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक दर्ज करेंगे एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक की अद्यतन जानकारी की प्रविष्टि कराएंगे। जिलें के समस्त रिटेलर एवं ऐसे व्यापारी जो एफएसएसएआई अथवा मण्डी से अनुज्ञप्ति ले चुके है, वे तत्काल भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर गेहूं की स्टॉक की प्रविष्टि कराएंगे। जिलें के व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स इकाइयों को भारत सरकार के निर्देशों एवं अधिसूचना का अनिवार्यतः पालन किया जाना होगा।