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लोकसभा आम निर्वाचन 2024*****जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित**आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू**अवकाश प्रतिबंध**मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारीमध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी** PRO RATLAM NEWS

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PRO RATLAM NEWS

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत रतलाम जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07412 270487 है। इसके प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री सोहनसिंह ठाकुर का मोबाइल नंबर 94248 09171 तथा 94793 17121 है। कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगाइस पर दल प्रभारी सहायक मानचित्रकार श्री अमित गीते तथा श्री महिपाल गणावा के साथ सहयोगी कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम पर दूरभाष से शिकायत तथा सूचना को सुना जाएगा और रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। शिकायत तथा सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 40 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो भी कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयनड्राइविंग लाइसेंसबीमाफिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवनन्यायालयचिकित्सालयकलेक्ट्रेटजेलविद्यालयशासकीय कार्यालयपुलिस थानाबैंकदूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किया जावे आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। किसी भी आमसभाजुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र दो चिलम के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति के लिए अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया हैइनमें अपर जिला दंडाधिकारी का क्षेत्र संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श शासन संहिता प्रभावशील होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा संपूर्ण रतलाम जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्तिसमूहसंस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेय शस्त्रहाकीडंडारॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव तथा समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभाधरनाप्रदर्शनजुलूसवाहन संधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीयअशासकीय स्कूलमैदानभवनशासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

कोई व्यक्तिसंस्थासमूह या अन्य डीजे अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंडडीजेध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा इस संबंध मेंशासन के अन्य नियमों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्तिसंस्थासमूह या अन्य कोई भी धरनाजुलूसप्रदर्शनसभा या रैली आदि में एसिडपेट्रोलकेरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरनाजुलूसप्रदर्शनसभा या रैली आदि में पटाखेविस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूदपटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्तिसंस्थासमूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना टेंटपांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्तिसमूहसंस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़करास्तोंहाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्तिसमूहसंस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइलकंप्यूटरफेसबुकईमेलव्हाट्स एप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दलधर्मजातिसंप्रदायसंस्थाव्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने तथा कानूनी व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेजचित्रकमेंटबैनरपोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान दिनांक को मतदान केंद्र में तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किराएदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटललॉज तथा धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उस संस्था के मैनेजरस्वामी द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत कराएंगे।

जारी आदेश के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैंइनमें संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी तथा अपने-अपने अनुभागविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होकर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।

विभिन्न अनुमतियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा रतलाम जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा), 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा तथा 223 आलोट (अजा) की निर्धारित सीमाओं में विभिन्न राजनीतिक दलोंअभ्यर्थियोंव्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु वाहनोंआमसभाजुलूसहेलीपैड तथा अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। इसी प्रकार अपने-अपने अनुभागविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दंडाअधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।

विश्राम भवन अधिग्रहित

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विश्राम गृहों को अधिग्रहित कर लिया गया हैइनमें रतलाम जिले में स्थित समस्त सर्किट हाउसरेस्ट हाउसविश्रामगृह तथा रतलाम स्थित इप्का गेस्ट हाउस सम्मिलित है। जारी आदेश के अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना होगा। बगैर अनुमति के विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जावेगा।

निर्वाचन घोषणा दिनांक से वाहन अधिग्रहित

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन घोषणा दिनांक से वाहन अधिग्रहित किए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक केंद्र और राज्य शासन के उपक्रमसंयुक्त क्षेत्र के उपक्रमस्वायत्तशासी संस्थाओंजिला पंचायतजनपद पंचायतनगर पालिका निगमनगर पालिकानगर परिषदविपणन बोर्डविपणन संस्थाएंकृषि उपज मंडी समितिया,ं प्राधिकरण या अन्य ऐसे निकाय विभाग जिनमे सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो उनके वाहनों को निर्वाचन घोषणा दिनांक से तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।

लोकसभा आम निर्वाचन2024

अवकाश प्रतिबंध

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा जिले में केंद्रराज्य शासन एवं केंद्र तथा राज्य शासन के उपक्रमस्वायत्तशासी संस्थाओंनगरीय निकायों आदिशासकीय तथा अर्ध शासकीय विभाग में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य होगा अथवा अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारीकर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। अवकाश स्वीकृती अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नोडल अधिकारी मैनपॉवर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश प्रकरण का निराकरण नोडल अधिकारी मैनपॉवर स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकहित में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्र की सीमाओं में रहने वाले उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करके निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं करेगा। समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के तीन दिवस में अपने अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएंगे।

थाने में शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी जिसकी छायाप्रति शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। सभी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियो की सूची संबंधित थाने एवं कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे तथा आदेश जारी होने के दिनांक के अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने तथा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारीनगर पुलिस अधीक्षकअनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्तिधारियो द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमा करता का होगा।

मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी

रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी सामान्यजनसामान्य रूप में या कोई भी राजनीतिक दलउसका कार्यकर्तापदाधिकारी सामान्य या राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनीतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्तिसंस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टरबैनरस्लोगननारे आदि नहीं लिखेगाना ही उक्त आशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीयअर्द्धशासकीय संपत्ति जैसे टेलीफोन के खंबेविद्युत खंबेशासकीय स्थान के वृक्षरोडडिवाइडरसार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरेस्थानीय निकायों द्वारा सौंदर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडाबैनरपोस्टरफ्लेक्स आदि ना तो प्रदर्शित किए जाएंगे और ना ही लगाए जाएंगे। शासकीय सड़क मार्ग आदि को आरपार क्रॉस करती या शासकीय सड़क के समानांतर झंडियालाइट की सीरीजचांदनी आदि नहीं लगाई जाएगी।

निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमिभवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्प्ले या प्रदर्शित नहीं की जावेगी। यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं विकृति हटाने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकारियों का लोक संपत्ति सुरक्षा दल गठित किया गया है जिनके अंतर्गत नगर पालिका निगम रतलामनगर पालिका जावरा तथा जिले के समस्त नगर परिषद क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारीसंबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहेंगे। इसके नियंत्रणकर्ता अधिकारीपरियोजना अधिकारीजिला शहरी विकास अभिकरण रहेंगे। इसके अलावा जनपद पंचायतो के लिए संबंधी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। इसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याहीखड़ियारंगपोस्टरबैनरफ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है।

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