Connect with us

RATLAM

जागरूकता प्रचार रथ मतदाताओं को कर रहा है जागरूक******चुनावी पेम्पलेट, पोस्टर, हैण्ड बिल प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पते वर्णित किए बिना प्रकाशित तथा मुद्रित नहीं करेंगे*****रतलाम शहर में एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित, एक मतदान केंद्र का भवन परिवर्तित

Published

on

जागरूकता प्रचार रथ मतदाताओं को कर रहा है जागरूक

रतलाम / निर्वाचन आयोग द्वारा रतलाम को भेजे गए प्रचार रथ द्वारा रतलाम शहर में मतदाता जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। प्रचार रथ शहर के विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। प्रतिदिन मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए जागरुक कर रहा है। रथ पर एलईडी वॉल स्थापित की गई है जिस पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम दिखाई जा रहे हैं।

चुनावी पेम्पलेटपोस्टरहैण्ड बिल प्रकाशक व मुद्रक के नामपते वर्णित

किए बिना प्रकाशित तथा मुद्रित नहीं करेंगे

रतलाम/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पेम्पलेट या पोस्टरहैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक या मुद्रक के नामपता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा जो दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई होप्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और ना ही मुद्रण या प्रकाशन का कार्य करेंगे।

समस्त प्रेसमुद्रकोंप्रकाशकों की जिम्मेदारी है कि वे दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा पत्र आदि दस्तावेज यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीजिला निर्वाचन अधिकारीरिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

सभी प्रिंटिंग प्रेसमुद्रकप्रकाशकफ्लेक्स, बैनर निर्माता आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के निर्बंधन से अवगत कराया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते नहींमुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगाजिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विपत्ति की घोषणा मुद्रक की परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा पत्र की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित। उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि मुद्रित की जाती है जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त के भीतर भेज देता है।

इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की ऐसी किसी प्रक्रिया के बाबत् जो हाथ से नकल कलके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न हैयहां समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और (मुद्रक) पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकुलित प्रभावित करने के परियोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका पर्चा या अन्य दस्तावेज या अन्य निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रत हैकिन्तु किसी निर्वाचन सभी तारीख समयस्थान अन्य विशिष्ठियों की केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चाप्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है। जो व्यक्ति उपधारा (1) या उक्त धारा (2) के उपबंधों से किसी का उल्लंघन करेगावहां कारावास से जिसकी अवधि माह तक की हो सकती है या जुर्माना से जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनो दण्डनीय होगा।

रतलाम शहर में एक सहायक मतदान केंद्र स्थापितएक मतदान केंद्र का भवन परिवर्तित

रतलाम / लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत रतलाम शहर में एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 35 के तहत 1500 से अधिक मतदाता हो जाने के कारण इसका एक  सहायक मतदान केंद्र क्रमांक 35 (क) न्यू अर्पित कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कक्ष क्रमांक 4 नयागांव में स्थापित किया गया है।

इसी प्रकार पूर्व में डैफोडिल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदिरा नगर के मुख्य गेट के बाई और स्थापित मतदान केंद्र क्रमांक 26 का भवन परिवर्तन करते हुए अब उक्त मतदान केंद्र गुरु रामदास पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर कक्ष क्रमांक 12 में स्थापित किया गया है।

जावरा में भी एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित

इसी प्रकार जिले के जावरा में भी एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र क्रमांक 235 के मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने के कारण अब एक सहायक मतदान केंद्र शासकीय प्राथमिक विद्यालय नूतन क्रमांक 2 रामबाग कमरा नंबर 4 में स्थापित किया गया है।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज
Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ2 hours ago

लक्ष्य तोमर (झाबुआ) ने जेईई मेन परीक्षा क्लीयर की…….

indore2 hours ago

कम वोट प्रतिशत, लोकतंत्र के लिए घातक

झाबुआ3 hours ago

बस में रखी बोरियां खोलते ही शॉक्ड रह गई पुलिस, निकलती जा रही थीं 500-500 की गड्डी

RATLAM17 hours ago

एजेंसियां निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए सजगता से कार्य करें कलेक्टर श्री बाथम ने बैठक में दिए निर्देश***** उपायुक्त सहकारिता श्री सुनील कुमार सिंह को समन्वय अधिकारी का दायित्व सौपा गया

RATLAM18 hours ago

खुले बोरवेल की शिकायत करें बोरवेल की शिकायत हेतु सीएम हेल्पलाइन एप में नया मॉड्यूल शामिल****लोकसभा निर्वाचन 2024 मतदान दलों को द्वितीय प्रशिक्षण आगामी 4 मई से 7 मई तक प्रदान किया जाएगा****जिले में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 1 मई से पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिविरों के आयोजन की रूपरेखा तय की गई*****मतदाता जागरूकता के लिए आयोजनों का सिलसिला जारी उत्कृष्ट विद्यालय से साइकिल रैली आयोजित हुई

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!