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झाबुआ

दाहोद (गुजरात) में 07 मई 2024 को मतदान के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित*

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            झाबुआ 02 मई, 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नेहा मीना द्वारा  मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) के तहत जारी अधिसूचना के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाहोद (गुजरात) में दिनांक 07 मई 2024 को मतदान होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र की 03 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली झाबुआ जिले की झाबुआ तहसील में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान-वठ्ठा के लिए मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व अर्थात 05 मई 2024 सायंकाल 6:00 बजे से 07 मई  2024 को दाहोद (गुजरात) जिले में आने वाले मतदान केन्द्रों में मतदान की समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।     
             उक्त अवधि में कम्पोजिट मदिरा दुकान-पिटोल एफ.सी.एल.-1 एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान-पिटोल एफ.सी.एल.-2 पूर्णतः बन्द रहेगी तथा शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मदिरा के आयात, निर्यात, कय-विक्रय एवं परिवहन, मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में भण्डारण पर पूर्णतः रोक रहेगी।

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