निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने तथा विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावित नियंत्रण के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
रतलाम 10 मई 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने के लिए जिले में विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु तथा कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापना के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित व जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु जनजीवन के स्वास्थ्य के खतरे को रोकने हेतु एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 13 मई को शाम 6–00 बजे मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 मई को शाम 6–00 बजे से रतलाम जिले की सभी पांचो विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति कहीं भी एकत्र नहीं होंगे, यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जिले में लगे सुरक्षा बलों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा। इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसंपर्क में जा रहे राजनीतिक व्यक्तियों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा। 11 मई को शाम 6–00 बजे उपरांत सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार या उससे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार उक्त दिनांक की संध्या 6–00 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक जुलूस या रैली या मिटिंग आदि भी प्रतिबंधित रहेगी। 11 मई की शाम 6–00 बजे के उपरांत ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी दल के सदस्य जो प्रचार के लिए रतलाम जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आए हैं एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे क्योंकि इन बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान में बाधक बनते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। संबंधित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाएं।
11 मई से निरंतर चार दिवस तक अर्थात 14 मई तक रतलाम जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हाल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला तथा समस्त होटल एवं ऐसे स्थल जहां बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते हैं, संचालकगण अपने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग, रुकने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण विवरण, स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कराएंगे एवं पावती प्राप्त करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 11 मई से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी, किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा इसी प्रकार कोई भी राजनीतिक एकत्रिकरण, रेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल आदि में सभा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
11 मई से किसी भी शासकीय आयोजन के तहत हितग्राहियों को कोई भी वेतन अथवा अन्य लाभ मतदान समाप्ति की अवधि तक नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश सभी शासकीय, अर्ध शासकीय एवं हर प्रकार के स्थानीय निकायों एवं उनके अधिकारियों पर भी प्रभावशील रहेगा। 12 मई से 13 मई को कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल का पदाधिकारी, प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या राजनीतिक से संबंधित विज्ञापन बिना एमसीएमसी टीम के प्रीसर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवाएंगे तथा बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन छपवाना इन राजनीतिक व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 13 मई की शाम 6ः00 बजे के उपरांत मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार से वाहन के काफिले को चलाना प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता की प्रति सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पूर्व में प्रदाय की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार रतलाम जिले के समस्त नागरिकों के लिए भी यह बाध्य रहेगी कि वह ऐसी कोई कृत न करें जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की भावना के विपरीत हो या इन निर्देशों के विपरीत हो। समस्त निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध आदेश के उल्लंघन के तहत सुसंगत अपराध संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।
11 मई की शाम 6–00 से सभी आर्म्स डीलर, जिलेटिन, फ्यूज विक्रेता पर उनकी सामग्री के क्रय विक्रय करने पर मतदान समाप्ति की अवधि तक के लिए पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। मतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिए एक वाहन तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति बैठ सकते हैं। इन सभी वाहनों का यह लोग ही केवल उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्त अनुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थिति की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र को वाहन के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
सभी होटल संचालकों, सभी रेस्टोरेंट संचालक और सभी देशी-विदेशी मदिरा के ठेकेदारों, सभी पेट्रोल पंप संचालकों आदि के लिए यह भी बाधिकारी रहेगा कि वह वस्तु संबंधित सामग्री, सेवाएं, सुविधाएं, कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। अगर रतलाम जिले में कहीं भी यह पाया जाता है कि उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से संबंधित अन्य किसी भी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधा, वस्तुएं, सेवाएं, सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दंड विधान की धारा 188, 171 बी, 171 इ तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। मतदान दिवस 13 मई को मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर की परिधि से बाहर ही पार्क होंगे। पूर्व के जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जो अभी प्रभावशील है यथावत प्रभावशील रहेंगे। मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी माध्यम से असामान्य आवाज निर्मित करना, चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे मतदान की शांति में विध्न हो, प्रतिबंधित रहेगाश प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर से बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर एक टेबल, दो कुर्सी, तीन फीट बाई डेढ़ फीट का एक बैनर के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना, पोस्टर, बैनर, राजनीतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जाएगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय, पंचायत से लिया जाना अनिवार्य होगा। कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना पोस्टर, बैनर, राजनीतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जाएगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय, पंचायत से लिया जाना अनिवार्य होगा। सभी निजी संस्थान, फैक्ट्री, कार्यालय आदि 13 मई को अपने कर्मचारियों, श्रमिकों को संवेतनीक अवकाश देंगे, किसी भी मतदाता को उस दिवस में मतदान करने हेतु रोक नहीं जाएगा। जारी किए गए आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश 11 मई से 14 मई की शाम 6–00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।