युवक की हत्या में पूर्व पार्षद सहित दो को आजीवन कारावास, गोली मारकर की थी हत्या
आपसी रंजिश को लेकर फार्म हाउस पर चल रही पार्टी के दौरान पिस्टल से गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय द्वारा नगर निगम के पूर्व पार्षद पंकज उर्फ बंटी पडियार और नीरज सांकला को आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपय अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
फार्म हाउस पर पार्टी के दौरान आरोपितो ने गोली मारकर की गई थी हत्या
फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया
आजीवन कारावास का फैसला दिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। न्यायालय ने ग्राम जुलवानिया में स्थित फार्म हाउस पर पिस्टल से फायर कर युवक की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पूर्व पार्षद 42 वर्षीय पंकज पड़ृियार उर्फ बंटी पुत्र नारायण पड़ियार निवासी शांतिनगर हरमाला रोड व 26 वर्षीय नीरज साखला पुत्र राजेशसिंह साखला निवासी लंबी गली थावरिया बाजार को भादंवि की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों पर उक्त धारा में दस-दस हजार रुपये का जुर्मना भी किया गया। फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त 2018 को तत्कालीन पार्षद पंकज पड़ियार उर्फ बंटी के ग्राम जुलवानिया स्थित फार्म हाउस पर दाल-बाटी की पार्टी रखी गई थी। पार्टी में फरियादी विजय राठौड़ पुत्र रामविलास राठौड़ (19) निवासी स्थानीय मुखर्जी नगर, उसके जीजा 30 वर्षीय राकेश राठौड़ पुत्र ओमप्रकाश राठौड़ निवासी ओझा कॉलोनी पाहड़िया रोड नागदा (उज्जैन) तथा विजय के दोस्त प्रद्युमन सिसोदिया निवासी सुयोग परिसर, अनिल सिसोदिया निवासी कोर ब्राह्मण कॉलोनी को भी बुलाया गया था।
वे चारों पंकज के फार्म हाउस पर पार्टी में शामिल होने वहां गए थे। तब वहां जलज साखंला निावसी सावरिया कॉलोनी, नीरज सांखला निवासी लंबी गली थावरिया बाजार, अभिषेक सांखला, मांगीलाल गेहलोत, प्रहलाद निवासी लक्ष्मीनगर, पंकज पड़ियार व अन्य लोग भी थे। रात करीब 10.15 बजे नीरज साखला ने पंकज पड़ियार को पिस्टल दी थी।
पंकज के हाथ में पिस्टल थी तथा उसके पास नीरज साखला व अभिषेक साकला भी खड़े थे। उसी समय राकेश राठौड़ सामने खेत में से बाथरूम करके वापस आ रहा था, तभी पंकज ने राकेश पर यह कहते हुए फायर कर दिया था कि बहुत होशियार बनता है । गोली राकेश के के बाये तरफ कान के पीछे सिर में लगी थी। गोली लगते ही वह नीचे गिर गया था तथा राकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी।
उनके साले विजय ने डायल 100 पर सूचना दी थी। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया था। घटना स्थल से पुलिस ने चले हुए कारतूस का खोखा, खून आलूदा मिट्टी, शराब की भरी व खाली बोलते व अन्य सामग्री जब्त की थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर पंकज पड़ियार व नीरज साखला को गिरफ्तार कर लिया था।प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ सक्सेना ने की।
पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया
अपर लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ सक्सेना ने बताया कि न्यायालय ने पंकज पड़ियार को आर्म्स एक्ट की धारा 27 (1) तथा नीरज को धारा 25 (1-ख) (क) में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा एक-एक हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया।न्यायालय ने फैसले की तारीख 31 मई 2024 तय की थी।
उस दिन पकंज तो न्यायालय में उपस्थित हुआ था, लेकिन नीरज नहीं पहुंचा था। न्यायालय ने नीरज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद बाद न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाया।
(SABHAR DAINIK NAI DUNIYA)