फर्जी सिम बेचने व खरीदने पर होगी सख्त कार्यवाही जिले के समस्त थाना एवं चौकी की पुलिस टीम द्वारा मोबाइल सिम विक्रेताओं एवं रिटेलर्स की मीटिंग ली। इसमें साफ हिदायत दी गई कि वे फर्जी तरीके से सिम की बिक्री न करें, उसमें सावधानी बरते। इस पर कहीं कोताही दिखी तो सीधे सिम विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कहा गया कि वे अपनी-अपनी कम्पनी के सिम रिटेलर्स का नाम, मोबाइल नंबर, पता, दुकान का पता व रिटेलर्स द्वारा ग्राहक को दी जा रही सिम का नंबर, सिम एक्टीवेशन की तारीख, ग्राहक का नाम, ग्राहक का दूसरा नंबर एवं पता निर्धारित प्रोफार्मा में लिखे। प्रत्येक सिम डिस्ट्रीब्यूटर को यह जानकारी होना चाहिए कि कौन सी सिम किस रिटेलर्स द्वारा एक्टिवेट की गई है या बेची गई है। यदि कोई रिटेलर्स जानकारी उपलब्ध नही कराता है तथा सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए नियमों का पालन नही करता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी डिस्ट्रीब्यूटर को जल्द ही अपने रिटेलर्स को नियमों की जानकारी एवं फर्जी तरीके से किसी भी व्यक्ति को सिम नही बेचने के संबंध में एक शपथ पत्र लेने की बात कही। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा जिले के सभी सिम कम्पनियों के वितरकों एवं रिटेलर्स को सख्त निर्देश दिए की किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के पास फर्जी सिम नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई फर्जी सिम किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो उस सिम को प्रदाय करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि सायबर फ्रॉड व अन्य अपराधों में आरोपियों द्वारा फर्जी सिम उपयोग करने का मामला सामने आ रहा है। Telecom Act 2023 तहत फजी सिम कार्ड बेचना, खरीदना एवं उसका उपयोग करने पर सख्त कानूनी प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिये https://sancharsaathi.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से जांच कर सकते है। TAFCOP मॉड्यूल एक मोबाइल ग्राहक को उसके नाम पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन की संख्या की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। यह उन मोबाइल कनेक्शनों की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या ग्राहक द्वारा नहीं लिया गया है। कैसे ब्लॉक करें फर्जी सिम • आपको https://sancharsaathi.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा। • यहां आपको Know Your Mobile Connections पर क्लिक करना होगा। • फिर 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। • इसके बाद कैप्चा कोड और ओटीटी डालना होगा। • फिर आपके नाम पर दर्ज मोबाइल नंबर की डिटेल मिल जाएगी। • अगर कोई नंबर संदिग्ध मालूम होता है, तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए।
#सतर्क रहे #जागरूक रहे।
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