जिले की राजस्व सीमा के लिए
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रविवार के अलावा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सम्पूर्ण लाॅकडाउन घोषित
झाबुआ
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में रविवार के अलावा उपरोक्त उल्लेखित दिवस को भी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सम्पूर्ण लाॅक डाउन घोषित किया गया है।
श्री सिपाहा ने अवगत कराया है कि सोमवार को पेटलावद, रम्भापुर, मोहनकोट, रजला में, मंगलवार को अंधारवट, पिटोल, खरडु, थांदला, तारखेड़ी, बरवेट में, बुधवार को उमरकोट, माछलिया, करवड, बोडायता, कल्याणपुरा, मदरानी, ढेकल में, गुरूवार को पारा, हरिनगर, सांरगी, समोई, चैनपुरा में, शुक्रवार को भगोर, बेकल्दा, माण्डली, कालीदेवी में, तथा शनिवार को झाबुआ, रायपुरिया, मेघनगर, रानापुर, बामनिया, झकनावदा, ढोलियावड तथा काकनवानी में, सम्पूर्ण लाॅक डाउन रहेगा। इन दिवसों को पेट्रोल पम्प, एवं मेडिकल दुकानों को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियाॅं प्रतिबंधित रहेगी। जिले में समस्त दुकाने प्रातः 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेगी तथा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट रात्रि 9 बजे तक खुले रह सकेगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा छूट प्रदाय गतिविधियों तथा मेडिकल ईमरजेंसी को छोड़कर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियाॅं प्रतिबंधित रहेगी। जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर तथा मास्क उतारकर एक से अधिक संख्या में आपस में खडे़ रहकर बात करते हुए पाये जाने, किसी दुकान, संस्थान अथवा कार्यालय में सेनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, ठेलों, दुकानदारों के द्वारा जो बिना मास्क लगाकर ग्राहकों को फल, सब्जी विक्रय करना तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाये जाने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी द्वारा स्पाट फाईन किया जा सकेगा। पूर्व में जारी आदेशों की प्रभावशील अवधि इस आदेश के जारी होने की दिनांक से आगामी 20 सितम्बर 2020 तक बढ़ाई गई है। यह आदेश आगमी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।