शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनिल पिता हीरालाल आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम रंथभवर थाना बैरछा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर श्री रमेश सोलंकी ने बताया कि, दिनांक 28.09.2020 को आबकारी वृत्त शाजापुर क्रमांक 2 को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी उपनिरीक्षक प्रतीक गुप्ता बल के साथ आरोपी अनिल के रहवासी मकान ग्राम रंथभंवर पंहुचे। उन्हे देखकर आरोपी भाग गया । मकान की तलाशी ली जाने पर वहां से 2 प्लास्टिक की केन में क्रमश: 30 लीटर व 25 लीटर कुल 56 लीटर हाथ भटृी की कच्ची शराब जप्त की गई। आरोपी को दिनांक 03.09.2020 को गिरफतार किया गया था।
राज्य शासन की ओर से आसिफ कमाली , अपर लोक अभियोजक शाजपुर ने विडीयो क्रांफ्रसिंग के माध्यम से तर्क किये ।