थांदला (वत्सल आचार्य की खास रिपोर्ट). चेक बाउंस के एक मामले में न्यायीक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सचिन कुमार जाधव ने आरोपी मुकेश पिता रामु देवदा निवासी खजुरी को 6 माह के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 2 लाख 33 हजार रूपये प्रतिकर राशि परिवादी भारतीय स्टेट बैंक शाखा एमजी रोड थांदला को अदा करने के लिए आदेशित किया। परिवादी बैंक शाखा की ओर से पैरवी कर रहे अभिभाषक निलेशचंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मुकेश ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा एमजी रोड थांदला से शासकीय योजनाअंतर्गत टैंट हाउस के लिए ऋण प्राप्त किया था जिसका ऋण की शर्तो के अनुरूप भुगतान नही किया तथा चूककर्ता ऋणी की श्रेणी मंें आ गया। परिवादी बैक शाखा ने अरोपी मुकेश द्वारा ऋण भुगतान बाबद दिया गया चेक भुगतान प्राप्त करने हेतू लगाया जो अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादृत हो गया, जिस पर अभिभाषक के माध्यम से परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत विधिक सूचना पत्र दिया व न्यायालय मे दांडिक परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी बैंक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य तथा बैंक अभिभाषक के तर्को से सहमत होते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व न्याय दृष्टांतो का अवलंबन लेते हुए न्यायालय ने आरोपी मुकेश पिता रामु देवदा निवासी खजुरी को चेक अनादरण का दोषी पाया व 6 माह के कठोर कारावास से दंडित करते हुए परिवादी बैंक शाखा को 2 लाख 33 हजार रूपये प्रतिकर राशि भुगतान का आदेश दिया। परिवादी बैंक शाखा की ओर से अभिभाषक निलेशचंद्र सिंह ने पैरवी की।उपभोक्ताओ व ऋण धारको से अपीलभारतीय स्टेट बैंक शाखा एमजी रोड थांदला के शाखा प्रबंधक श्याम चंद्रावंडे ने बैंक उपभोक्ताओ व ऋण धारको से अपील की है कि ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने केे लिए ऋण खातो का नियमित रूप से भुगतान व संचालन करे तथा ऋण राशि का दुरूपयोग करने की बजाय जिस उद्देश्य से ऋण प्राप्त किया है उसी उद्देश्य से उसका उपयोग व ऋण योजनाओ का सद्उपयोग करे।