शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता गजराज सिंह सोनगरा निवासी ग्राम रिछोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 04.09.2020 को पुलिस थाना सुनेरा के उपनिरीक्षक रामरूपसिंह परमार के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये पचोला तिराह रिछोदा बल्डी ग्राम रिछोदा स्थान पर आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से दो टाट के बोरे में से 3-3 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 54 बल्क लीटर जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।
60 लीटर अवैध शराब परिवहन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता दीपसिंह निवासी ग्राम कंजर डेरा देवडा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24.08.2020 को पुलिस थाना अकोदिया मंडी के उपनिरीक्षक अंकित मुकाती के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये बोलाई रोड छिलोचा जोड स्थान पर आरोपी कमल के कब्जे से बिना नंबर की मोटर साईकिल होंडा साईन पर दोनो तरफ रस्सी से बंधी दो प्लास्टिक की केनों में करीब 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब उक्त मोटर साईकिल सहित जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।