भोपाल -जिला भोपाल के माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्री हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में नुकीले हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी शेख इमरान एवं शेख ताहिर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी द्वारा उसे झूठे फसाये जाने की बात कही। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध धारा 326 भादवि का अपराध होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तथा अरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अभियोजन के तर्को तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर दी गई और जेल भेज दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी आदिल उद्दीन द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 09.06.2020 को दोपहर पोने 2 बजे उसका लोडिंग आपे गोडाउन के सामने खडा था। तभी बगल के मकान में रहने वाला अरोपी शेख इमरान आया और आपे हटाने को कहा, मेरी अम्मी शहनाज बी ने उससे कहा कि आपे अभी हटा देते है। इतने में आरोपी का भाई शेख ताहिर आया और उसे मॉं बहन की गाली देने लगा। गाली सुनकर फरियादी का भाई आया और उसने गाली देने को मना किया। मना करने की बात पर आरोपी उत्तेजित हो गया और अपने घर से नुकीले हथियार लाया और मेरी अम्मी को हाथ में मार दिया। मैं और मेरे भाई द्वारा बीच-बचाव किया गया तो उसने हमारे साथ मारपीट की । पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर थाना अशोका गार्डन अप क्र. 367/20 अंतर्गत धारा 326 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया।