शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी बहादूर उर्फ बलदेवसिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष निवासी मण्डावर का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 25/06/2020 शाम 07 बजे फरियादी मानसिंह अपने घर के सामने खडा था। तभी आरोपी बहादूर सिंह ने कहा की काका तुने तेरी गाय मेरे सोयाबीन के खेत तरफ क्यो घेर दी, तो फरियादी ने कहा की मेने नही घेरी। आरोपी ने अश्लील गालिया दी और तलवार मारी जिससे फरियादी को बाये हाथ की चिटी उंगली में चोट आई। फरियादी का बचाव संतोष और अंतरसिंह ने किया। आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी और चला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 09/09/2020 को आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।