झाबुआ- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री प्रतिभा वास्केल सा. कि न्यायालय में आरोपी झितरा, पारसिंग, वसनी बाई एवं मांग्या उर्फ मांगीलाल निवासीगण गेहलरबडी जिला झाबुआ की जमानत निरस्त कर सभी आरोपीगण को जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 29.06.2020 को थाना कोतवाली में सूचना मिली की मृतिका शांतिबाई की मृत्यू अज्ञात कारण से हो गई है। पुलिस थाना झाबुआ द्वारा मर्ग कायम कर मर्ग की सुचना क्षेत्र अधिकार कल्याणपुरा होने से थाना कल्याणपुरा में दी गई जांच प्रारंम्भ कि, जांच के दौरान साक्षियों के कथन से ज्ञात हुआ कि मृतक शांतिबाई कि तबियत कुछ दिनों से खराब चल रही थी जिसके चलते आरोपीगणों को पता चला तो आरोपीगणों ने शांतिबाई के घरवालों को बताया कि पुजारी झितरा और पारसिंग शांति बाई को 3 दिन में ठिक कर देंगे और बोला कि 50 किलो आम कि लकडी बुलवा दो जिससे हवन करेंगे। हवन करके शांतिबाई को ठिक कर देंगे। रात के 12 बजे पारसिंग ने लकडियों से हवन जलाया ओर बोला कि तुम सब लोग पास मे मत आना ओर शांतिबाई को हवन के पास बैठाया ओर आरोपी पारसिंग, वसनीबाई, मांग्या और झितरा ने मिलकर हवन में कुछ तां़ित्रक क्रिया करने लगे। पारसिंग ,मांगिया और झितरा ने शांतिबाई के हाथ पकडे ओर वसनीबाई ने सिर पकडकर शांतिबाई के दोनो हाथ हवन की आग में डाल दिये तो साक्षीगण चिल्लाने लगे तो वसनीबाई बोली कि चिल्ला मत नही तो तुम्हारी ऑखे फोडी जाएगी और लूले लंगडे हो जावेगे। ऐसी धमकी दी। बाद में शांतिबाई बेहोष हो गई ओर कपडों में ही बाथरूम आदि कर दी। बाद में शांतिबाई को उसके घर वाले झाबुआ अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया। षांतिबाई का हाथ 30 प्रतिषत जल गया था । शांतिबाई की हालात ज्यादा खराब होने के बाद 3-4 दिन के बाद अस्पताल में ईलाज के दौरान मृत्यू हो गई थी। मर्ग जांच में आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध साबित होने से पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 09.09.2020 को आरोपीगण के विरूद्ध धारा 304,508/34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किया गया जहॉ से आरोपीगण को जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ श्रीमति मनीषा मुवेल, द्वारा की गई।