Ranapur

मर्डर के फरार आरोपी को राणापुर पुलिस ने धरदबोचा 

Published

on




घटना दिनाकं 12.05.2024 के 23.00 बजे फरियादी उमेश पिता अजमेरसिंह चंगोड़ उम्र 19 साल निवासी ग्राम भोरकुंडिया के काका कैलाश पिता कैशरसिंह चौंगड 40 साल नि. भोरकुंडिया ने आरोपी आकाश को बोला की तु मेरी भतीजी को भगाकर ले गया था उसका निराकरण क्यो नही करता कहने पर आरोपी आकाश, आयुष और सुनिल मोटर साईकिल लेकर घर के बाहर आये और आरोपी आकाश ने जान से मारने की नियत से फरियादी के काका कैलाश पिता कैशरसिंह चौंगड 40 साल नि. भोरकुंडिया को देशी कट्टे से फायर कर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी जिस पर थाना राणापुर पर अपराध क्रमांक 350/2024 धारा 302,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था ,
                      प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा तत्काल प्रकरण के सभी आरोपीयो को गिरफ्तार किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये एवं आरोपीयो की गिरफ्तारी हेतु ईनाम भी घोषित किया गया। इसी तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे, एवं एसडीओपी झाबुआ श्रीमति रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में प्रकरण के आरोपी आयुष पिता राजु चंगौड उम्र 23 साल निवासी भोरकुंडिया एंव मुख्य आरोपी आकाश पिता मेहताब भयडिया उम्र 20 साल निवासी भोरकुंडिया को गिरफ्तार किया जा चुका था एवं शेष आरोपी सुनील घटना दिनांक से फरार होकर अलग अलग स्थान बदल कर निवास कर रहा था, जिस पर 2500 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था, आरोपी सुनील की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी राणापुर निरीक्षक श्री दिनेश रावत द्वारा थाना राणापुर की अलग अलग टीमे बनाकर लगातार आरोपी को ढूंढने के लिये लगाई गई थी, एवं दिनांक  22.03.2025 को पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सुचना पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपी सुनिल पिता बालु चौंगड उम्र 21 साल निवासी भोरकुंडिया को गिरफ्तार किया गया।
सराहनीय कार्यः- उक्त सराहनीय कार्यवाही मे थाना राणापुर प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश रावत, उपनिरीक्षक जगदिश पटेल , सहायक उपनिरीक्षक शैलेन्द्रसिहं रघुवंशी, प्रधान आरक्षक 502 तेरसिंह अखाड़िया, आरक्षक 607 दिनेश , आरक्षक 163 विवेक कुमार एवं आरक्षक 446 सुनिल का महत्वपुर्ण योगदान रहा ।

Trending