शाजापुर। न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी अलीखान पिता अनिस खान निवासी ग्राम सिदनी थाना टोकखूर्द जिला देवास का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी व उसके साथी को थाना मक्सी द्वारा चंदन की गीली लकडी के 7 गुटके सहित रेलवे फाटक मक्सी पर दिनांक 22.02.2015 को पकडा था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर में प्रकरण लंबित रहने के दौरान वह अनुपस्थित हुआ था जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर के द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा आज निरस्त किया गया।